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राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

70 फ़ीसदी ही ले सकेंगे फीस

तीन किस्त में करना होगा भुगतान

राजस्थान हाई कोर्ट ने बडा फैसला दिया है | हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल कुल फीस का 70 फीसदी पेमेंट ले सकते हैं बच्चों के माता-पिता को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक तीन किस्तों में करना होगा |

यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसपी शर्मा ने दिया है | राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले प्राइवेट स्कूलों की अपील पर हाई कोर्ट का यह आदेश आया है | आदेश तीन याचिकाओं पर दिया गया था जिसके माध्यम से लगभग 200 स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती दी थी |

राजस्थान सरकार ने स्कूलों से कोरोला के दौरान बंद के समय अभिभावकों से फीस न वसूलने की बात कही थी | ईन तीन याचिकाओं के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों ने राज्य सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी | राज्य सरकार ने इन आदेशों के चलते प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले पा रहे थे |

असल में, कोरोना संकट की वजह से राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खुलने तक फीस वसूली पर रोक लगा रखी थी | राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का फैसला लिया था |

कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 अप्रैल को राज्य के प्राइवेट स्कूलों द्वारा अग्रिम फीस लेने पर 3 महीने के लिए 30 जून तक रोक लगा दी थी | सरकार ने 9 जुलाई को इस अवधि को स्कूल के दोबारा खुलने तक बढ़ा दिया था |

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को 30 जून तक 3 महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे | इस आदेश को बाद में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया था |

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