ताजा अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन करें- Click Here
Sarkari Yojana

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना, जाने कैसे मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना, जाने कैसे मिलेगा लाभ

SearchDuniya.Com

हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज, लाभ कैसे मिलेगा, योग्यता क्या होगी, आवेदन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें पूरी जानकारी के लिए पोस्ट को आखिर तक पढ़े.

हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना

राज्य में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान या दुकान का कब्जा होने के बावजूद भी मालिकाना हक नहीं है ऐसे सभी नागरिकों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को उनके मकान एवं दुकानों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा. इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ किया गया है.

इस योजना के माध्यम से हरियाणा में फरीदाबाद एवं गुरुग्राम सहित सभी शहरी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा जिनके पास दुकान एवं मकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक कब्जा है एवं वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं. यह मालिकाना हक उन्हें कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा. वह सभी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ नहीं उठाएंगे उनसे मार्केट दर से किराया वसूल किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट प्रदान की जाएगी.

इस योजना के माध्यम से लगभग 25000 लोगों को लाभ पहुंचेगा एवं हरियाणा सरकार को 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना है. ऐसे 16000 लोगों का डाटा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास पहले से उपलब्ध है. यह संख्या बढ़ने की उम्मीद की रही है.

स्वामित्व योजना के लिए पोर्टल

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा एक पोर्टल भी आरंभ किया गया है. इस पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है. आवेदन के समय आवेदक को Self certified letter के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी प्रदान करनी होगी. इसके अलावा आवेदन करते समय आवेदक को बिजली का बिल, पानी का बिल, उप किराएदारी का समझौता पत्र, किराए की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी आदि जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे.

हर सप्ताह सोमवार को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा और 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा. इस तरह से माह के अंतर्गत सभी लोगों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे. आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा. इसके अलावा यदि कोई क्लेम या दावे आते हैं तो 1 महीने के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल करके मामले का निपटान किया जाएगा. आवेदकों के द्वारा डैशबोर्ड पर अपने आवेदन का विवरण देखा जा सकता है.

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना भुगतान स्थिति

यदि किसी व्यक्ति ने आवंटित भवन के तल या क्षेत्रफल से अधिक निर्माण किया है तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी  इसके अलावा यदि आवेदक Allottee या Sub Allottee नहीं है लेकिन पॉलिसी की सभी योग्यताएं को पूरा करता है तो इस स्थिति में आवेदक को 30000 रुपए की एकमुश्त नियमित शुल्क का भुगतान करना होगा.

स्थानीय निकाय द्वारा सभी योग्य आवेदकों को 15 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा. 15 दिन के भीतर निर्धारित राशि के 25% राशि संबंधित पालिका में जमा करने होंगे  शेष 75% राशि महीने के भीतर आवेदक को जमा करनी होगी. इसके अलावा यदि भवन केवल एक Allottee के नाम है तो उसे बेस रेट का भुगतान करना होगा.

आवेदक का 2 मंजिला भवन है तो इस स्थिति में 60 फ़ीसदी भू तल के लिए तथा प्रथम तल के लिए 40% बेस रेट जमा करना होगा. तीन मंजिला भवन होने की स्थिति में आवेदक को भू तल के लिए 50%, प्रथम तल के लिए 30% एवं द्वितीय तल लिए 20% बेस रेट का भुगतान करना होगा. ऊपरी तल के आवेदक को छत का अधिकार प्रदान किया जाएगा. लेकिन ऊपरी तल के आवेदक को छत पर अतिरिक्त निर्माण करने का अधिकार नहीं होगा. सरकार द्वारा बेसमेंट के लिए भी मालिकाना हक की योजना बनाई जा रही है.

योजना से मिलने वाले लाभ तथा विशेषताएं

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा आरंभ किया गया है |

  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा जिनके बाद दुकान एवं मकान का कब्जा 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या 20 साल से अधिक का है एवं वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं.
  • यह मालिकाना हक उन्हें कलेक्ट्रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा.
  • वे सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे उनको मार्केट दर से किराए का भुगतान करना होगा.
  • इस योजना के अंतर्गत मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट भी प्रदान की जाएगी.
  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2021 के माध्यम से लगभग 25000 नागरिकों को लाभ पहुंचेगा.
  • हरियाणा सरकार के पास इस योजना के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की भी संभावना है.
  • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है.
  • लाभार्थियों द्वारा इस पोर्टल पर आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है.
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से आरंभ की जा रही है.
  • आवेदन करते समय आवेदक को Self certified letter के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी भी प्रदान करनी होगी.
  • इस योजना के अंतर्गत हर सप्ताह सोमवार को आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा एवं 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल बंद कर दिया जाएगा.
  • 3 से 4 माह की अवधि के अंदर सभी नागरिकों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे.
  • अधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • उम्मीदवार के पास दुकान एवं मकान का 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या फिर 20 साल से अधिक का कब्जा होना चाहिए.
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है.

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
  • बिजली का बिल
  • पानी का बिल
  • उप किराएदारी का समझौता पत्र
  • किराए की रसीद
  • रिटर्न
  • फायर एनओसी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/ पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा. होम पेज पर आपको Register Here के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

  • इसके पश्चात आपको अपना नाम, Email तथा Mobile Number दर्ज करना होगा.

  • अब आपको Generate OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

  • अब आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त हुआ OTP को OTP Box में दर्ज करना होगा.

  • इसके पश्चात आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

  • अब आपको Homepage पर जाकर Citizen Login करना होगा.

  • इसके पश्चात आपको अपना Mobile Number दर्ज करना होगा.

  • अब आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

  • इसके बाद आपको OTP को OTP Box में दर्ज करना होगा.

  • अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

  • इसके बाद आपको Apply Now के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

  • अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा.

  • आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी.

  • इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.

  • अब आपको Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

  • इस प्रकार आप मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे.

Citizen Login करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा. इसके पश्चात आपको Citizen Login के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
  • इसके बाद आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको OTP को OTP Box में दर्ज करना होगा.
  • इसके पश्चात आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आप Citizen Login कर पाएंगे.

ULB Login करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा. Homepage पर आपको ULB Login के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
  • इसके पश्चात आपको Send OTP के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • आपको OTP को OTP Box में दर्ज करना होगा.
  • अब आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आप ULB Login कर पाएंगे.

यह भी पढ़ें

ताजा अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन करें- Click Here

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button