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Divyang Pension Yojana, जाने कैसे ले दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ

दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, विकलांग पेंशन योजना की पात्रता क्या है जानिए

Divyang Pension Yojana, जाने कैसे ले दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ

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दिव्यांग पेंशन योजना क्या है ( Divyang Pension Yojana Kya Hai )

भारत सरकार द्वारा देश के दिव्यांग वर्ग के लोगों को हर महीने पेंशन की सहायता राशि दी जाती है l दिव्यांग वर्ग के लोगों को यह पेंशन इसलिए दी जाती है ताकि उन्हें किसी दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े l देश में कई लोग दिव्यांग हैं, जिनमें से कुछ लोग जन्म से दिव्यांग है तथा कुछ लोग किसी हादसे या दुर्घटना में दिव्यांग हो गए हैं l यह भी पढ़ें – राजस्थान मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

किन्हें माना जाता है दिव्यांग – वे लोग दिव्यांग व्यक्ति श्रेणी में आते हैं जिनके अंग पूरी तरह खराब हो जाते हैं या फिर से अपाहिज हो जाते हैं ऐसे लोगों को दिव्यांग वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है l

या फिर जिन लोगों के अंग पूरी तरह काम नहीं कर पाते उन्हें दिव्यांग माना जाता है l

सरकार द्वारा 40% से ऊपर वालों को पेंशन की सुविधा दी जाती है

पेंशन से मिलने वाली राशि के द्वारा वे लोग अपना जीवन यापन सही से जी सके l

दिव्यांग पेंशन योजना किन्हे दी जाती है l दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन l दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ कैसे लें l

दिव्यांगपेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे।

दिव्यांग पेंशन योजना की पूरी जानकारी के लिए हमारे इस आर्टिकल को शुरू से आखिर तक पूरा पढ़ें l

दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य ( Divyang Pension Yojana Ka Uddeshya )

यदि कोई व्यक्ति किसी हादसे में या फिर जन्म से विकलांग ( दिव्यांग ) होता है तो उसे दुसरो पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि वो कोई काम नहीं कर पाता तो उसे रूप से दुसरो पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत सरकार का उद्देश्य दिव्यांग वर्ग के लोगो को आर्थिक रूप से सहायता पहुँचाना और उन्हें निर्भरता प्रदान करना है। जिससे की दिव्यांग लोगो को दुसरो पर निर्भर न रहना पड़े। और वे अपना खर्चा खुद उठा सके। सरकार ने दिव्यांग वर्ग के लोगो के लिए हर क्षेत्र में आरक्षित शिट भी रखती है जिससे की वे अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। यह भी पढ़ें – दिव्यांग पेंशन योजना ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

दिव्यांग पेंशन योजना के पैसे ( Divyang Pension Yojana Ke Paise )

दिव्यांग पेंशन योजना योजना को केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिलकर चलती है जो की भारत के हर राज्य में चलती है। केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य के दिव्यांग को 100 रूपये तथा राज्य सरकार के द्वारा 400 रूपये दिए जाते है और दिव्यांग को कुल 500 रूपये की पेंशन राशि दी जाती है।यह राशि हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है। यह भी पढ़ें –  इंदिरा गांधी पेंशन योजना क्या है, कैसे मिलेगा लाभ जानिए

कैसे मिलते है दिव्यांग पेंशन योजना के पैसे

Divyang Pension Yojana के तहत मिलने वाले पैसे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही आते है। इसलिए आवेदन करते समय बैंक खाते की जानकारी सही भरना आवश्यक है। पेंशन की यह राशी हर तीन महीने या छः महीने में आवेदक के खाते में आती रहती है, इसके लिए हर बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लाभार्थी की मृत्यु होने पर इस पेंशन को बंद करवाना आवश्यक है नहीं तो धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति पर क़ानूनी कार्यवाई हो सकती है। यह भी पढ़ें – सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

दिव्यांग/ विकलांग पेंशन योजना की पात्रता

जैसे की नाम से ही समझ में आता है की इस पेंशन योजना का लाभ विकलांगो को दिया जाता है। लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ मापदंड तय किये है जो व्यक्ति इनको पूरा करते है उन्हें ही ये पेंशन दी जाती है आइये जानते है इसकी पात्रता क्या है।

आयु सिमा –

इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक और 59 तक के दिव्यांग/विकलांग लोगो को ही दिया जाता है।

इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगो को नहीं दिया जाता।

उन्हें अलग से पेंशन राशि दी जाती है जानिए

मूलनिवास प्रमाण पत्र- आप जिस राज्य में रहते है उस राज्य का मूलनिवास प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है जैसे की यदि आप राजस्थान के है तो आपके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

विकलांगता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र – इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का शरीर 40% हिस्सा विकलांग/दिव्यांग होना चाहिए।

अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो – यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो ध्यान रखे की और किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे है।

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड – आवेदक के आधार कार्ड की फोटो कॉफी क्योकि कई बार अधिकारी ओरिजिनल भी मांग लेते है।

बैंक खाते की जानकारी

आवेदक के बैंक खाते की जानकारी पूरी सही होनी चाहिए जैसे की अकाउंट नंबर, आईऍफ़एससी कोर्ड को सही से भरना चाहिए। यदि जानकारी गलत हुई तो पैसे आपके बैंक खाते में नहीं आ पाएंगे।

विकलांग प्रमाण पत्र –

आवेदक का विकलांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिससे की ये साबित हो सके की व्यक्ति कितना प्रतिशत विकलांग है।

मूलनिवास प्रमाण पात्र – आवेदक जिस राज्य का निवासी है उस राज्य या शहर का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

वोटर आईडी कार्ड – आवेदक के पास वोटर आईडी कार्ड होना आवश्यक है।

पासपोट साइज की फोटो – आवेदक के पास पासपोट साइज की फोटो होना आवश्यक है।

दिव्यांग/विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे

दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपने राज्य की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है। हर राज्य के पोर्टल अलग-अलग है आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया निचे बताई गयी है जिसको फॉलो करके आप आवेदन कर सकते है।

  • आवेदन प्रक्रिया – आप जिस राज्य के रहने वाले है वहां के व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक साईट में जाना होगा। आप जिस राज्य के निवासी है उस राज्य के वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन कर सकते है।
  • फिर आपको होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दिखाई देगा जिसपर क्लीक करने परआपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • फॉर्म खुलने पर पूछी गई पूरी जानकारी सही से भरे।
  • फॉर्म को भरने पर आपको दस्तावेज की लिस्ट दिखाई देगी जो की आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
  • सभी दस्तावेज को अपलोड करने के बाद पूरी जानकारी सही है या नहीं चेक कर ले और फिर फॉर्म को सब्मिट करे।
  • सब्मिट करने पर अधिकारी के द्वारा आपके फॉर्म को चेक किया जायेगा ताकि किसी अयोग्य को इसका लाभ न  मिले।
  • फॉर्म सक्सेजफुल होने पर आपको जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी फिर आपके खाते में पेंशन राशि डालनी शुरू हो जाएगी।
  • आपके खाते में पेंशन आई है कि इसकी जांच के लिए आप बार-बार बैंक के चक्कर न लगायें।
  • आप अपने बैंक खाते में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवा को शुरू करवा लें, जिसके बाद आप आसानी से घर बैठे-बैठे ही देख सकेंगें की आपके खाते में पैसे आये की नहीं

दिव्यांग पेंशन योजना स्टेट-वाइज लिस्ट

  1. आंध्रप्रदेश दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  2. असम दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  3. अरुणाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  4. बिहार दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  5. चंडीगढ़ दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  6. छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  7. दिल्ली दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  8. गुजरात दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  9. हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  10. हरयाणा दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  11. झारखंड दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  12. कर्नाटक दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  13. केरल दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  14. मध्यप्रदेश दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  15. महाराष्ट्र दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  16. ओडिशा दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  17. पंजाब दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  18. राजस्थान दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  19. तमिलनाडु दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  20. सिक्किम दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  21. उत्तरप्रदेश दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  22. उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  23. गोवा दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  24. पश्चिम बंगाल दिव्यांग पेंशन पोर्टल

  25. तेलंगाना दिव्यांग पेंशन पोर्टल

आपको ऊपर पूरी लिस्ट दी गई है आप जिस भी राज्य के है और आवेदन करना चाहते है आप उस राज्य के ऊपर क्लीक करते ही सीधे पोर्टल पर पहुँच जायेंगे और सीधे आवेदन कर सकते है।

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