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राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना ऑनलाइन आवेदन, लाभ, पात्रता, दस्तावेज़

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राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना ऑनलाइन आवेदन, लाभ, पात्रता, दस्तावेज़

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अगर आप एक श्रमिक व मजदूर है तो आपको इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा आवेदन कैसे कर सकते है, घायल होने की दशा में सहायता योजना का लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या चाहिए पूरी जानकारी आपको इस पोस्ट मे विस्तार से बताई गई है।

दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना ऑनलाइन पंजीयन

दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना: राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिक कार्ड धारको के लिए दुर्घटना में घायल व मृत्यु कि दशा में सहायता राशी देने के लिए इस योजना को शुरू की है इस योजना अगर BOCW यानी लेबर कार्ड पंजीकर्त मजदूर कि भी दुर्घटना में घायल हो जाते है या म्रत्यु हो जाती है तो परिवार को सहायता राशी प्रदान की जाती है जिसमे दुर्घटना में होने पर सामान्य मृत्यु होने पर अलग-अलग दी जाते है मजदूरो के लिए पहले इस तरह की तिन तरह की योजना शुरू की गई थी जिनमे सबके लिए अलग-अलग आवेदन किए जाते थे।

राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना में बदलाव करके एक नई योजना का निर्माण किया गया है इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल किया गया है। राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना का लाभ लेने के लिए अब एक बार आवेदन करना होता है और इस योजना का लाभ मिलता है अगर किसी भी दशा में श्रमिक कि मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख तक का लाभ मिलता है अगर आप भी राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत 5 लाख रुपए का लाभ कैसे मिलता है जानना चाहते है तो इस पोस्ट को आखिर तक जरूर पढ़ें।

राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना के लाभ

घायल होने की दशा में सहायता योजना के लाभ राजस्थान सरकार द्वारा अलग-अलग तरह से मिलते है इसकी पूरी सूचि आप यहां नीचे देख सकते है राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना के लाभ की बात करे तो इस योजना के तहत दुर्घटना में घायल होने पर भी सहायता राशी प्रदान की जाती है इसके अलावा सामान्य मृत्यु होने पर भी सहायता राशी दी जाती है जो इस प्रकार है।

  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख तक का लाभ दिया जाता है
  • दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रु की सहायता राशी दी जाती है जिसमे होने हाथ या पाँव या दोनों आख का अपंग होने पर
  • आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रु की सहायता राशी दी जाती है जिसमे एक हात या एक पाँव अपांग होने पर
  • गंभीर रुप से घायल होने पर 20 हजार रु कि सहायता राशी दी जाती है
  • साधरण रूप से घायल होने पर 5 हजार रु की सहायता राशी दी जायगी
  • निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 75 हजार रु की सहायता राशी दी जायगी
  • इसके साथ आपको बता दे इस योजना के लाभ के साथ मुख्यमंत्री सहायता कोष राशी का लाभ भी दिया जायगा

राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना की पात्रता

Rajasthan Accident Death or Injury Scheme इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पत्रताओ का होना आवश्यक है इन पत्रताओ को पूरी करने के बाद आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है।

  • 18- 60 वर्ष के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे
  • निर्माण श्रमिक लेबर विभाग में पंजीकर्त होना चाहिय (लेबर कार्ड बना होना चाहिय)
  • श्रमिक इस योजना के लिए नियमित रूप से अंशदान करता होना चाहिए
  • इस योजना के आवेदन के 3 – 6 महीने पहले श्रमिक ने अंशदान किया है
  • (2) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अन्तर्गत मण्डल में पंजीयन हो चुका है और जो अपना अंशदान नियमित रुप से जमा करवा रहे है। हिताधिकारी की मृत्यु की दषा में, नियमित अंषदान जमा कराने की समय-सीमा में 3 माह की शिथिलता होगी। (अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संषोधित)

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राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज़

दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजो की आवश्यकता होगी जो की आपको नीचे दिये गए है।

  • आधार कार्ड होना चाहिए
  • पंजीकर्त मजदुर का लेबर कार्ड
  • श्रमिक की पासपोर्ट साइज की फोटो
  • राजस्थान जन आधार कार्ड
  • दुर्घटना में घायल होने पर प्रमाण पत्र
  • मर्त्यु होने पर मर्त्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते कि पहले पेज की कॉपी जिसमे अकाउंट नंबर व IFSC Code दर्ज हो
  • भरा हुआ आवेदन फॉर्म
  • इन दस्तावेज के साथ इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है

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राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें जानिए

दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना के लिए सबसे पहले आवेदन करना होगा आवेदन की सम्पूर्ण जानकारी आपको नीचे बताई गई है।

  • राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आप SSO पोर्टल पर जाना होगा।
  • अब आपको यहां आपको SSo Login करना है अगर आपके पास SSO ID Password नहीं है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करे और ID password बनाए
  • इसके पश्चात आपको SSO पोर्टल लॉग इन करना है।
  • यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए Registration पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको फिर से इसी पेज पर आकर लॉग इन करना है जिसमे ID password और कैप्च कोड दर्ज करने है और लॉग इन करना है।
  • अब आपके सामने SSO डैशबोर्ड खुल जाएगा।
  • यहां आपको सर्च करना होगा LDMS जिसके बाद आपके सामने LDMS का लोहो आ आएगा।
  • आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने राजस्थान लेबर विभाग कि ऑफिसियल वेबसाइट खुल जाएगी।
  • यहां पर आपको सबसे पहले BOCW Welfare Board पर क्लिक करना है और इसके पश्चात आपके Apply for Scheme पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने राजस्थान लेबर की सभी योजना की सूचि ओपन होगी जिसमे आपको ऑनलाइन फॉर्म व ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा सबसे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना है।
  • यहां से आपको सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करना है इसके पश्चात आपको हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 लिंक पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा।

  • इस ऑनलाइन फॉर्म में सबसे पहले आपको लेबर कार्ड नंबर दर्ज करना है Beneficiary Registration Number वाले ऑपन में
  • इसके बाद आपको अपने जन आधार कार्ड संख्या भरनी है और सदस्य का नाम सेलेक्ट करना है।
  • अब उसके आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है फिर मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
  • अब निचे अन्य सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरनी होगी और लास्ट में आपको बैंक खाता की जानकारी जिसमे खाता धारक का नाम बैंक खाता संख्या IFSC Code आदि और लास्ट आपको Submit बटन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म सबमिट हो जायगा जिसके बाद आवेदन जैसे ही अप्प्रूव होता है आपके मोबाइल नंबर पर SMS आ जायगा और सहायता राशी बैंक खाते में आ जायगी।
  • इस प्रकार आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते है और इस योजना का लाभ ले सकते है।

राजस्थान दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना के हेल्पलाइन नंबर

इस पोस्ट मे हमने आपको घायल होने की दशा में सहायता योजना, राजस्थान लेबर कार्ड दुर्घटना मृत्यु या घायल योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की है अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी आती है या कोइए सवाल है तो आप नीचे दिये गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।

Phone 0141-2450793
Email labour[dot]support[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

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