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EPFO Salary Limit Increased, EPFO की सैलरी लिमिट बढ़ेगी, सरकारी आदेश करें चेक

Employees’ Provident Fund Organisation Good News

EPFO Salary Limit Increased, EPFO की सैलरी लिमिट बढ़ेगी, सरकारी आदेश करें चेक

EPFO Salary Limit Increased: सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) के प्रमुख सेवानिवृत्ति बचत कार्यक्रम के लिए वेतन लिमिट में संशोधन  करने की संभावना है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) योजना के लिए मासिक वेतन सीमा वर्तमान में 15,000 रुपये निर्धारित है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, उच्च वेतन कैप पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

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EPFO Salary Limit Increased

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) अगर सैलरी कैप में होने पर एंप्लॉयर और एंप्लॉयी दोनों को अधिक योगदान देना होगा। सरकार प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में 1.16 प्रतिशत का योगदान करती है, जिसकी वेतन सीमा 15,000 रुपये तय की गई है और EPFO नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन के 12 प्रतिशत के बराबर योगदान के साथ इन योगदानों से मेल खाता है। नियोक्ता के 12% हिस्से का 8.33 प्रतिशत लाभार्थी के पेंशन खाते में जाता है।

अब यह राशि हो सकती है: Employees, Provident Fund Organisation Good News

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) 15,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। हालाँकि, यह EPFO सीमा केवल उन कंपनियों पर लागू होती है जहाँ कर्मचारियों की कुल संख्या 20 से अधिक है।

अब तक आठ संशोधन किए जा चुके हैं, EPFO Salary Limit Increased

1952 में योजना की शुरुआत के बाद से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) के तहत वेतन सीमा को आठ बार संशोधित किया गया है। यह 1952 में 300, 1957 में 500, 1962 में 1,000, 1976 में 1,600, 1985 में 2,500, 1990 में 3,500, 1994 में 5,000, 2001 में 6,500 और 2014 के बाद से 15,000 चल रही है।

EPFO Salary Limit Increased

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) को भारत में संगठित क्षेत्र के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपता है। यह अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति पर सदस्यों के लिए EPFO पेंशन लाभ, परिवार पेंशन, और अप्रत्याशित मृत्यु के मामले में सदस्यों के आश्रित परिवारों के लिए बीमा कवरेज आदि।

EPFO subscribers ATTENTION

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) ग्राहकों और वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। छह करोड़ से अधिक वेतनभोगी व्यक्ति EPFO के साथ पंजीकृत हैं और जिनमे अधिकतर इसे केवल एक अनिवार्य फंड-सेविंग टूल मानते हैं क्योंकि ईपीएफओ के तहत उनके खाते में भविष्य निधि जमा होती है। हालांकि, बहुत कम ईपीएफओ ग्राहक जानते हैं कि अगर वे ईपीएफओ के सदस्य हैं तो वे 7 लाख रुपये तक के मुफ्त जीवन बीमा के हकदार हैं।

Employees’ Provident Fund Organisation Update

ईपीएफओ सदस्य कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) के माध्यम से मुफ्त जीवन बीमा के अंतर्गत आते हैं। ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के संयोजन के माध्यम से वेतनभोगी कर्मचारियों को ईडीएलआई कवर प्रदान किया जाता है। कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर लाइफ कवर निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) सदस्य की मृत्यु के मामले में, संचित पीएफ के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान EPFO पंजीकृत नामांकित व्यक्ति को दिया जाता है। ईडीएलआई के तहत पंजीकृत नामांकित वही रहता है जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना में पंजीकृत है। ईपीएफओ के साथ नामांकित व्यक्ति स्वचालित रूप से ईडीएलआई योजना में नामांकित हो जाते हैं।

EPFO Latest Update Check

ईपीएफओ के अनुसार, यदि सेवा के दौरान मृत्यु होती है, तो EPFO सदस्य के नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को अधिकतम 7 लाख रुपये तक का सुनिश्चित लाभ दिया जाता है। यदि मृतक सदस्य अपनी मृत्यु से पहले 12 महीने तक लगातार रोजगार में था, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) नामांकित व्यक्ति को न्यूनतम 2.5 लाख रुपये का आश्वासन लाभ दिया जाता है।

Employees Provident Fund Organisation

लाभ सीधे नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी के बैंक खाते में भेजा जाता है। ईडीएलआई योजना के तहत, एक EPFO नियोक्ता द्वारा न्यूनतम योगदान कर्मचारी के मासिक वेतन का 0.5 प्रतिशत है, जो 15,000 रुपये की वेतन सीमा तक है। इसमें किसी कर्मचारी का योगदान नहीं होना चाहिए। सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation) सब्सक्राइबर्स को इसका लाभ मिलेगा।

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