गुजरात सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी को महामारी घोषित किया
गुजरात सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी को महामारी घोषित किया
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गुजरात सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी को महामारी घोषित किया
गुजरात सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस की बीमारी को महामारी घोषित किया है।
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में कल शाम हुई कोर ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी अधिनियम 1857 के तहत ब्लैक फंगस महामारी घोषित किया गया है।
अब सरकारी, निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजो को इस बीमारी की जाँच, निदान और उपचार में आईसीएमआर और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देश का अनुसरण करना पड़ेगा। इस बीमारी के संदिग्ध और पुष्ट मामलो का ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजना जरुरी होगा। गुजरात में इस वक्त मुकोरमाइकोसिस के लगभग मामले हैं । इसके चलते – गुजरात के 36 शहरो में कोविड-19 की वजह से लगाइ गई दिन के समय की पाबंदिया और रात्रि का कर्फ्यू अब 27 मई तक जारी रहेगा। हालांकि, दुकानों और रेहड़ी-पटरी वालों सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। राज्य में सभी आवश्यक सेवाएं पहले की तरह बिना किसी पाबंदी के जारी रहेंगी ।