How To Apply Online Driving License, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए घर बैठे करें आवेदन
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए, Driving License ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
How To Apply Online Driving License, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए घर बैठे करें आवेदन
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनवाएं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
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How To Apply Online Fór Driving License
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा लेकिन आज के इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताएंगे जिसके तहत आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
जिसकी पूरी जानकारी आर्टिकल में बताई गई है.
आप इस आर्टिकल को आखिर तक पूरा पढ़ें.
How to apply online for the Driving License
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन
अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से इस कोरोना महामारी के दौरान अब आपको आरटीओ (RTO) के चक्कर लगाने से बचाने की योजना बनाई गई है. इस तरह से आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. आप घर बैठे महज ऑनलाइन आवेदन करके ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं. साथ ही साथ गाड़ी की आरसी और इंश्योरेंस (Insurance) समेत दूसरे कागजों के नवीनीकरण (Renewal) के लिए भी आप ऑनलाइन प्रक्रिया (Online Process) अपना सकते हैं.
इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. जिसमें ऑनलाइन आवदेन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नवीनीकरण की तारीख को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया है.
घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किसी आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी अगर आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं.
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/sarathiservice/newLLDet.do पर जाना होगा. यहां ‘Apply Online’ DL के विकल्प पर क्लिक करके खुलने वाले फॉर्म में पूरा विवरण भरना होगा.
- फॉर्म के साथ निवास प्रमाण पत्र यानी स्थायी पता के प्रमाण के तौर पर मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्स की रसीद, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए निवास के पते सहित, आईडी कार्ड, तहसील या डीएम ऑफिस से जारी किया अधिवास प्रमाण पत्र आदि में से किसी एक की फोटोकॉपी अपने साथ रखें.
- इसके अलावा अपने उम्र के प्रमाण पत्र के तौर पर आप बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, सीजीएचएस कार्ड या मजिस्ट्रेट के सामने डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि की कॉपी लगा सकते हैं.
- आवेदक की पासपोर्ट साइज चार कलर फोटो की जरूरत होगी. इन सभी की डिजिटल कॉपी फॉर्म के साथ अटैच करें.
- डीएल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सरकार की ओर से निर्धारित एक निश्चित फीस जमा करनी होगी. अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको 200 रुपए फीस देनी होगी. लर्निंग लाइसेंस को ड्राइविंग लाइसेंस में अपग्रेड कराने के लिए भी आपको तय शुल्क जमा करना पड़ेगा.
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