इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना क्या है, लाभ कैसे मिलेगा जानिए
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब शुरू की गई थी, Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana Form
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना क्या है, इसका लाभ कैसे ले
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इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) यह योजना सरकार द्वारा गभवति महिलाओ की सहायता हेतु शुरू की गई थी । इस योजना के तहत मातृत्व महिलाओ को लाभ पाहुचाए जाते है ओर इस योजना का उद्देश्य उनके स्वास्थ्य ओर पोषण मे सुधार लाना है । इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत वर्ष 2010 मे की गई , इस योजना का संचालन महिला और बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) द्वारा लागू किया गया है । इस योजना के तहत लाभार्थी को 6000 रुपए बैंक या डाकघर खातो के द्वारा दिये जाते है । यह पहले दो जीवित जन्मों के लिए 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। यह महिलाओं को प्रसव और प्रसव के दौरान होने वाले नुकसान के लिए महिलाओं को आंशिक मजदूरी मुआवजा प्रदान करता है, और इसका उद्देश्य सुरक्षित प्रसव, अच्छे पोषण और दूध पिलाने की स्थितियों को बढ़ावा देना है। 2013 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत नकद के मातृत्व लाभ के प्रावधान को लागू करने के लिए यह योजना लाई गई थी।
इस योजना के पैसे कैसे मिलेंगे
- पहली किस्त गर्भावस्था के 7-9 महीनों के दौरान दी जाती है,
- और दूसरी किस्त की रकम कुछ शर्तें पूरी करने के बाद प्रसूति के 6 महीने बाद दी जाती है ।
- सभी सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम (केन्द्रीय तथा राज्य) के कर्मयोजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे,
- क्योंकि उन्हें वेतन सहित मातृत्व अवकाश दिया जाता है ।
इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का उद्देश्य
- गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान उपयुक्त अभ्यास, देखभाल और संस्थागत सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना ।
- महिलाओं को पहले छह महीनों के लिए शुरुआती और अनन्य स्तनपान सहित पोषण और खिला प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना ।
- यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बच्चे के प्रसव से पहले और बाद में मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करने का प्रयास करती है ।
इस योजना के तहत लाभार्थी महिला
19 वर्ष से ऊपर की गर्भवती महिलाएं पहले दो जीवित जन्मों के लिए IGMSY के तहत लाभ के लिए पात्र हैं । सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को योजना से बाहर रखा गया है क्योंकि वे भुगतान मातृत्व अवकाश के हकदार हैं ।
इस योजना के तहत मेलने वाला लाभ
6000 रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है।
IGMSY के लिए आवेदन कैसे करे
अधिकांश लाभार्थी माताओं को आईजीएमएमवाई के लाभों के बारे में जानकारी गाँव और ग्राम पंचायत स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र से प्राप्त होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ए एन एम ऐसे लाभों के प्रमुख मुखबिर हैं ।
मातृत्व योजना से जुड़ी जानकारी
- यह योजना कब शुरू हुई -वर्ष 2021 मे
- लाभ किसको मिलेगा – गर्भवती महिलाओ को
- मिलने वाली राशि – 6000
- लाभ कितने बच्चो पर मिलेगा – अधिकतम 2 बच्चो पर
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