इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, Indira Gandhi National Widow Pension Scheme
इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, पेंशन योजना का लाभ कैसे ले
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, Indira Gandhi National Widow Pension Scheme
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Indira Gandhi Widow Pension Scheme, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इस पेंशन योजना को सरकार द्वारा एसी महिलाओ को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिन महिलाओ के पति की दुर्घटना, बीमारी व किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी उस महिला पर ही आ जाती है। वह महिला उस परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पति है या फिर उन्हे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मे सरकार उन्हे सहायता व आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना को शुरू की है।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) रुपये की पेंशन प्रदान करती है। बीपीएल श्रेणी में विधवा महिलाओं के लिए 300 प्रति माह और 40 वर्ष से अधिक उम्र में। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, महिला रुपये प्राप्त करने के लिए पात्र है। 500 प्रति माह।
पेंशन का लाभ लेने के लिए योग्यता क्या है
- इस योजना का लाभ केवल विधवा महिलाओ को ही प्रदान किया जाएगा।
- महिला बीपीएल हो या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली होनी चाहिए।
- विधवा महिला की आयु 40-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए
पेंशन योजना के तहत कितनी राशि मिलती है
इस पेंशन योजना के तहत महिलाओ को 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की सहता राशि प्रदान की जाती है जिससे की उन्हे कुछ आर्थिक सहायता मिल सके।
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की प्रमाण पत्र, समग्र आईडी तथा बी.पी.एल. कार्ड के साथ जमा करायें अथवा निकटतम लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Official Website
यहां पर हम आपको कुछ राज्यो की अधिकारिक वेबसाइट के लिंक प्रदान कर रहे है आप जिस राज्य के निवासी है आप उसकी जानकारी देख सकते है।
https://sw.cg.gov.in/ |
Click Here |
indore.nic.in/ |
Click Here |
khargone.nic.in/ |
Click Here |
services.india.gov.in |
Click Here |
Search Duniya Home |
Click Here |
इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होती है।