राजस्थान मे लॉकडाउन लागू, जाने कितनी रहेंगी पाबंदियां, किन बातो का रखना होगा ध्यान

राजस्थान मे लॉकडाउन लागू, जाने कितनी रहेंगी पाबंदियां, किन बातो का रखना होगा ध्यान
Lockdown News In Rajasthan, राजस्थान मे कोरोना की नई गाइडलाइन हुई लागू, राजस्थान मे महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ लागू
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राजस्थान मे लॉकडाउन लागू, अब पहले से ज्यादा होंगी पाबन्दियाँ
Lockdown News In Rajasthan, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए राज्य मे पहले से अधिक सख्त नियमो को लागू किया है । राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार अब राज्य मे 3 मई से 17 मई 2021 तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ लागू किया गया है । Lockdown News In Rajasthan, राजस्थान के मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य मे 3 मई से 17 मई 2021 तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा’ लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि ‘महामारी रेड अलर्ट’ (लॉकडाउन ) का सख्ती के साथ पालन करने की सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों से अपील की है। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोमवार से शुरू हो रहे ‘महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे़’ की गाइडलाइन की पूरी कड़ाई से पालन करवाएं और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं हो।
सीएम गहलोत का कहना है
कि हम अपने व्यवहार को अनुशासित कर लेंगे और जन अनुशासन पखवाडे़ के नियमों की पालना सुनिश्चित कर लेंगे
तो इस चुनौती से लड़ने में काफी हद तक कामयाब हो सकेंगे । साथ ही उन्होंने रविवार को हुई कोविड समीक्षा रिपोर्ट में प्रदेश के ताजा हालातों से भी अवगत करवाया है। हालांकि नए आदेश के अनुसार कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। वहीं अन्य निर्देश को पहले की तरह ही रखा गया है ।
गाइडलाइन मे किये गये बदलाव
‘महामारी रेड अलर्ट ‘ के तहत प्रदेश सरकार की ओर से विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 लोगों को ही बुलाने की परमिशन दी है। वहीं विवाह समारोह के लिए जारी की गई गाइडलाइन का उल्लघंन करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं ।
वेवजह घूमने वालों को क्वारंटीन करने को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं ।
वहीं खरीदारी के लिए पैदल, साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है ।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार
नई गाइडलाइन के अनुसार
- 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा ।
- इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे ।
- शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक
- एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा
- तथा सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में
‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा ।
- कर्फ्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है ।
- सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं
- खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी ।
- किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। ऑप्टिकल संबंधी दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी ।
- मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुल सकेंगी ।
- ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से
- सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 से शाम 5 बजे तक की सीमा में अनुमत होगा ।
- डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से प्रातः 11 एवं शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी ।
- राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी ।
- साथ ही, फार्मास्यूटिकल, दवाएं एवं चिकित्सा उपकरणों से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी ।
- प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोेली जा सकेंगी ।
- केवल होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 8 बजे तक ही अनुमत होगी ।
- विवाह समारोह में अब 50 की जगह 31 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में अधिकतम 3 घंटे तक आयोजित किया जा सकेगा ।
विवाह समारोह के संबंध में दिनांक,
- आयोजन की समयावधि एवं स्थान की पूर्व सूचना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ईमेल से देने के साथ ही शामिल होने वाले मेहमानों एवं अतिथियों की सूची भी अनिवार्य रूप से देनी होगी ।
- इस सूची के अतिरिक्त कोई भी अतिथि अनुमत नहीं होगा ।
- बिना पूर्व सूचना के विवाह समारोह आयोजित करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 5 हजार रूपए
- तथा 31 से अधिक व्यक्ति होने पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा
सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की गई है। जिस कार्यक्रम में वे आमंत्रित हों,
उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों की पालना की जाए ।
सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान अब प्रातः 5 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खुले रह सकेंगे ।
समस्त उद्योग एवं निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी ।
संबंधित इकाई अपने श्रमिकों के लिए पहचान पत्र जारी करें, जिससे उनको आवागमन में सुविधा हो सके ।
निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी ।
नई गाइडलाइन के तहत परामर्श दिया गया है
- जहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए दुपहिया एवं चौपहिया वाहनों का प्रयोग ना करें
- एवं नजदीकी दुकान से पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन (साइकिल रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा) का प्रयोग करें ।
- यह भी सलाह दी गई है कि जहां तक संभव हो हॉस्पिटल में भर्ती पॉजिटिव व्यक्ति के साथ अन्य कोई व्यक्ति ना जाए। विशेष परिस्थितियों में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमत किया जाए ।
- शेष दिशा-निर्देश जन अनुशासन पखवाड़े की पूर्व गाइडलाइन के अनुसार यथावत लागू रहेंगे ।
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