Mukhyamantri Krishak Saathi Yojana, राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 का लाभ ऐसे ले
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन
Mukhyamantri Krishak Saathi Yojana, राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 का लाभ ऐसे ले
राजस्थान सरकार द्वारा किसानो के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की मृत्यु हो जाने या फिर छोटी मोटी नुकसान की भरपाई करने के लिए या फिर कोई भी अकस्मात घटना से पीड़ित होने के बाद किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। इस योजना में किसानों को अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसके लिए वे ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषि योजना के लिए आवेदन फॉर्म, आवश्यक दस्तावेजों की सूची और लाभ लेने की संपूर्ण जानकारी आपको इस पोस्ट मे नीचे बताई गई है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषि योजना 2022
आर्टिकल का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक योजना 2022 |
घोषित | राजस्थान सरकार |
लाभार्थियों | किसानो के हित के लिए |
पंजीकरण की प्रारंभ तिथि | NA |
पंजीकरण की अंतिम तिथि | NA |
लाभ | अकस्मात घटना पर वित्तीय सहायता |
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर | NA |
आधिकारिक साइट | NA |
साल 2021- 22 के बजट की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री कृषक योजना 2021 प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण योजना की घोषणा राज्य में विधानसभा के दौरान 24 फरवरी 2021 को की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आकस्मिक मृत्यु, आंशिक विकलांगता या अन्य छोटी-मोटी समस्याओं से समझने के लिए किसानों को सहायता राशि प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2022 बजट
इस योजना के सफलापूर्वक क्रियान्वयन के लिए इसके बजट में वृद्धि की गई है। पहले इस योजना का बजट 2000 करोड़ रूपये था जिसे अब बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया गया है।
Mukhyamantri Krishak Saathi Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत किसान के उत्तराधिकारी व्यक्ति को सहायता प्रदान करना है ताकि वह दुर्घटना की वजह से हुए नुकसान की भरपाई कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो सके।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि…
- अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाती है।
- यदि किसान का आकस्मिक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ पैर या आंख में किसी प्रकार की चोट आती है तो ऐसी विकलांगता होने के बाद उस किसान को 50,000 रुपए की राशि सरकार से प्राप्त होगी।
- यदि किसान की रीड की हड्डी टूट जाती है या सिर पर चोट लगने के कारण कोमा में चला जाता है तो भी उसे 50,000 रुपए की राशि सरकार से प्राप्त होगी।
- पुरुष एवं महिला कोई भी किसान का यदि आकस्मिक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्केल्पिंग के लिए 25000 की राशि दी जाएगी।
- एक अंग में विकलांगता होने पर किसान को 25000 रुपए की राशि दी जाएगी।
- यदि किसान के दुर्घटना में 4 फिंगर या कोई भाग कट जाते हैं तो उसे 20000 रुपए की राशि प्राप्त होगी।
- तीन उंगलियां कट जाने की स्थिति में उस किसान को 15000 रुपए की राशि प्राप्त होगी।
- दो उंगलियां कटने की स्थिति में 10,000 रुपए की राशि
- पूर्ण भागों में से दो उंगलियां कट जाने पर 5 हजार रुपए की राशि
- शरीर के किसी हिस्से में फ्रैक्चर हो जाने के बाद 5000 रुपए की राशि
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए योग्यता
आकस्मिक मृत्यु या स्थाई विकलांगता के मामले में जो भी पंजीकृत के साथ होगा उसके पुत्र अथवा पुत्री को सहायता राशि दी जाएगी। अथवा उस व्यक्ति की पत्नियां पति इस योजना के लाभार्थी होंगे।
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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ कैसे ले जानिए
कृषक साथी योजना का लाभ राजस्थान के किसानों को आकस्मिक मृत्यु के मामले में उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो आवेदक किसान का उत्तराधिकारी होगा। दुर्घटनाग्रस्त किसान की विकलांगता के मामले में आवेदक स्वयं विद्या राशि प्राप्त कर सकता है। आवेदक किसान को संबंधित कागजात के साथ मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन पत्र भरना होगा। दुर्घटना से 6 महीने बाद कोई भी किसान सीएम कृषक साथी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
Mukhyamantri Krishak Saathi Yojana Important Documents
- आवेदन के लिए सर्टिफिकेट
- F.i.r. और दुर्घटना स्थल पर हुए पंचनामा की पुलिस रिपोर्ट
- मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- आयु प्रमाण दर्शाने वाला प्रमाण पत्र
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- स्थाई विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और किसान की विकलांगता
- तस्वीर
- क्षतिपूर्ति बांड
- हेरेडिटरी रिपोर्ट
- बीमा निदेशक द्वारा पूछा गया कोई अन्य प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की मुख्य शर्ते
- यदि कोई किसान दुर्घटना के समय मृत या स्थाई विकलांगता की स्थिति में पहुंच जाता है तो उस व्यक्ति के परिवार के उत्तराधिकारी को राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आकस्मिक दुर्घटना के दौरान मृत्यु अस्थाई विकलांगता हो तभी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
- आत्महत्या या प्राकृतिक मौत के बाद किसी भी किसान को इस योजना में लाभार्थी नहीं बनाया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले मृतक या स्थाई विकलांगता व्यक्ति को लाभार्थी बनाया जाएगा। - जो भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसे 6 महीने के भीतर जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में जाकर अपना आवेदन दर्ज कराना होगा तभी लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री कृषक योजना आवेदन (Registration form)
- राजस्थान के जो भी किसान इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन पत्र भरना चाहते हैं वह सभी इस योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- लिंक पर जाकर ही आप कृषक साथी योजना ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल इस योजना से संबंधित आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी सरकार की तरफ से घोषित नहीं की गई है।
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सीएम कृषक साथी योजना की मदद से दुर्घटनाग्रस्त हुए किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी जिससे वह अपने जीवन यापन में सक्षम हो पाएंगे।
FAQ – Mukhyamantri Krishak Saathi Yojana
कृषक साथी योजना किस राज्य में जारी की गई है?
राजस्थान
कृषक साथी योजना के अंतर्गत किसे लाभ प्राप्त होगा?
राजस्थान के किसानों को
कृषक साथी योजना के अंतर्गत किन परिस्थितियों में किसान के परिवार एवं उनके उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता दी जाएगी?
किसान की दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु एवं दुर्घटना के दौरान हुई विकलांगता वाली परिस्थितियों में
यदि दुर्घटना में किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उस किसान के परिवार को कितनी राशि प्राप्त होगी?
दो लाख रुपए
यदि किसी किसान के दुर्घटना के दौरान शरीर के दो पैर या दो हाथ या दो आंखें विकलांग हो जाते हैं तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी?
50 हजार रुपए
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