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Sarkari Yojana

राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) जानिए नियम और फायदे

What is National Pension System, राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली क्‍या है

राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) जानिए नियम और फायदे

राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System): यह एक सरकारी पेंशन योजना है इस योजना को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। इसके बाद इस पेंशन स्‍कीम को वर्ष 2009 में सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया। इस पेंशन योजना के तहत सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद आय प्रदान करने के उद्देश्‍य से आरंभ की गई थी। राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) क्या है इसके फायदे क्या है और इसके लिए योग्यता क्या है आदि की सम्पूर्ण जानकारी के लिए इस आर्टिकल को आखिर तक पढ़ें।

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What is National Pension System, राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली क्‍या है

भारत सरकार द्वारा देश में पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए 10 अक्‍टूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को स्‍थापित किया। राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्‍य से आरंभ की गई थी। NPS का लक्ष्‍य पेंशन के सुधारों को स्‍थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत के लिए प्रेरित करना था।

आरंभ में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए व्‍यक्तियों (सशस्‍त्र सेना बलों के अलावा) के लिए आरंभ की गई थी। और बाद में स्‍वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की गई है।

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राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली के नियम और शर्तें (National Pension System Terms and Conditions)

सरकार के साथ-साथ प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी अपनी इच्छा से इस योजना से जुड़ सकता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी रकम से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए एनुइटी ले सकते हैं। देश मे रहने वाले सभी नागरिक जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, इस योजना में शामिल हो सकता है। इस स्कीम में शामिल होने के लिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों का पालन करना आव्शुयक है।

एनपीएस से मिलने वाले लाभ (Benefits From NPS)

  • एनपीएस पारदर्शी और लागत प्रभावी प्रणाली है जिसमें पेंशन के अंशदन का निवेश पेंशन निधि योजनाओं में किया जाता है और कर्मचारी दैनिक आधार पर निवेश का मूल्‍य जान सकते हैं।
  • सभी अभिदाताओं को अपने नोडल कार्यालय में खाता खोलना होता है और एक स्‍थाय सेवानिवृत्ति खाता संख्‍या (पीआरएएन) लेना होता है।
  • सभी कर्मचारीयों को एक विशिष्‍ट संख्‍या से पहचान की जाती है और उसकी एक अलग PRAN होती है जो कि पोर्टेबल है, अर्थात् यह कर्मचारी के किसी अन्‍य कार्यालय में स्‍थानांतरित होने पर भी समान बनी रहती है।
  • एनपीएस का विनियमन पारदर्शी निवेश मानकों के साथ पीएफआरडीए द्वारा तथा एनपीएस न्‍यास द्वारा निधि प्रबंधक की नियमित निगरानी और निष्‍पादन समीक्षा के साथ किया जाता है।

एनपीएस से होने वाला टैक्‍स लाभ (Tax Benefit From NPS)

वर्तमान में टियर 1 खाते में किए गए अंशदान के लिए कर उपचार में छूट है छूट प्राप्‍त कर (ईईटी) अथात् संपूर्ण अभिदान राशि पर 1.00 लाख रुपए की सीमा तक सकल कुल आय से कटौती की पात्रता है (अन्‍य निर्दिष्‍ट निवेशों के साथ) धारा 80सी के अनुसार (आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, जिन्‍हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है)। वार्षिकी खरीदने के लिए अभिदाता द्वारा प्रयुक्‍त राशि और अभिदान पर मूल्‍य वृद्धि का योग्‍य नहीं है। एक अभिदाता यानी की पेंशन खाताधारक द्वारा केवल 60 वर्ष की आयु के बाद निकाली गई रकम ही कर योग्‍य है।

एनपीएस खाते के लिए फीस (Fee For NPS Account)

टियर 1 खाते के जुड़े सभी प्रभारों सहित वार्षिक पीआरए (PRA) रखरखाव प्रभार का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। टियर 2 के खाते के मामले में सक्रियण प्रभार और लेनदेन प्रभार का भुगतान अभिदाता द्वारा किया जाता है।

एनपीएस खाता कैसे खोलें? (How To Open NPS Account?)

सरकार ने देश भर में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) बनाए रखा है, जिसमें एनपीएस खाता खोला जा सकता है। देश के लगभग सभी सरकारी और केंद्रीय बैंकों को पीओपी बनाया गया है, आप पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की बेवसाइट के द्वारा https://www.npscra.nsdl.co.in/pop-sp.php भी प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस तक पहुंच सकते हैं। या फिर आप किसी भी बैंक की निकटतम ब्रांच में जाकर भी अपना खाता खुलवा सकते है।

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एनपीएस खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्‍तावेज (Important Document For NPS Account)

एनपीएस खाता खोलने के लिए आवश्यक सभी दस्‍तावेजो की लिस्ट नीचे दी गई है।

  • एड्रेस प्रूफ
  • आइडेंटिटी प्रूफ
  • बर्थ सर्टिफिकेट या दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट
  • सब्‍सक्राइबर रजिस्‍ट्रेशन फॉर्म

टियर-1 खाता और टियर-2 खाता (Tier-1 And Tier-2 Account)

एनपीएस खाता खुलवाकर जो भी व्‍यक्ति इसका लाभ लेना चाहता है उसे एक विशिष्‍ट स्‍थायी सेवा निवृत्ति खाता संख्‍या (PRAN) प्रदान किया जाता है। यह खाता संख्‍या कस्‍टमर के जीवन पर्यंत बना रहता है। इस विशिष्‍ट पीआरएएन को पूरे देश मे उपयोग कर सकते है। इसके अंतर्गत दो खाते हैं। टियर-1 खाता और टियर-2 खाता

टियर 1 खाता

यह खाता रिटायरमेंट के लिए नॉन-विद्ड्राउल खाता है जो कि बचत के लिए विशेष रुप से है।

टियर 2 खाता

यह एक स्‍वैच्छिक बचत सुविधा है। यानी की कस्‍टमर जब चाहें तब इस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इस खाते पर कोई कर लाभ उपलब्‍ध नहीं हैं।

एनपीएस के लिए नियामक और संस्थाएं (Regulators and Institutions for NPS)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए): पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एक स्‍वायत्त निकाय है जिसकी स्‍थापना भारत में पेंशन बाजार के विकास और विनियमन के लिए की गई है।

केंद्रीय अभिलेखन एजेंसी (CRA): एनपीएस के सभी अभिदाताओं के अभिलेखों के रखरखाव और ग्राहक सेवा कार्य नेशनल सिक्‍योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा संभाले जाते हैं, जो एनपीएस के लिए केंद्रीय अभिलेख रखरखाव केंद्र के रूप में काम करता है।

वार्षिकी सेवा प्रदाता (ASP): एनपीएस से निकलने के बाद अभिदाता को नियमित रूप से मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए जिम्‍मेदार होगा।

NPS का लाभ लेने के लिए कौन-कौन शामिल हो सकता है? (Who Can Participate In NPS?)

  • केंद्र सरकार के कर्मचारी
  • राज्‍य सरकार के कर्मचारी
  • कॉर्पोरेट
  • कोई भी व्‍यक्ति
  • अनऑर्गनाइज्‍ड सेक्‍टर वर्कर-स्‍वावलंबन योजना

नेशनल पेंशन सिस्‍टम के फीचर्स (National Pension System Features)

यह एक स्वैच्छिक योजना है जो कि निजी / असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18-65 वर्ष की आयु वाले भारत के सभी नागरिकों के के लिए है। इसमें लचीलापन, पोर्टेबिलिटी, आजादी, सुरक्षित निवेश और कम लागत पर निवेश करने का मौका मिलता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए पात्रता (Eligibilty For National Pension System)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मे देश के सभी व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, जुड़ सकता है। इस स्कीम से जुडने के के लिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों का पालन करना जरूरी है।

एनपीएस योजना का लाभ क्या है? (What Is The Benefit Of NPS Scheme?)

वेतनभोगी और स्व-नियोजित दोनों को एनपीएस में निवेश करने पर आयकर लाभ मिलता है। परिपक्वता पर, एनपीएस को आंशिक रूप से कर छूट भी मिलती है। एनपीएस, जो एक स्वैच्छिक, परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है, ग्राहक को अपने कामकाजी जीवन के दौरान बचत जमा करने में सक्षम बनाता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कैसे काम करती है? (How Does National Pension System Work)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक, परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को उनके नौकरी या कार्य के दौरान व्यवस्थित बचत के द्वार उनके भविष्य के बारे में उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है। एनपीएस नागरिकों के बीच सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को विकसित करना चाहता है।

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निष्कर्ष: इस आर्टिकल मे हमने आपको राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) जानिए नियम और फायदे के बारें मे विस्तार से जानकारी प्रदान की है इसलिए हम उम्मीद करते है की आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी और आपको कुछ मदद जरूर मिली होगी।

National Pension System क्या है?

राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी आपको ऊपर बताई गई है।

National Pension Scheme से मिलने वाले फायदे क्या है?

राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली से मिलने वाले फायदे ऊपर विस्तार से बताएं गए है।

National Pension Scheme से कौन-कौन जुड़ सकते है?

राष्‍ट्रीय पेंशन योजना से देश के सभी नागरिक जिनकी आऊ 18 वर्ष से 60 वर्ष तक है जुड़ सकते है अधिक जानकारी ऊपर देखें।

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