पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, यह काम करने पर आएंगे आपके खाते में 3000 रुपए महीना
PM Shram Yogi Mandhan Pension Yojana 2022
पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, यह काम करने पर आएंगे आपके खाते में 3000 रुपए महीना
प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना का लाभ कैसे मिलता है जानने के लिए क्लिक करें
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PM Shram Yogi Mandhan Yojana
अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके इस से जुड़ सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको नीचे बताई गई है आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें.
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ( PM Shram Yogi Mandhan Yojana )
पीएम श्रम योगी मानधन योजना एक पेंशन योजना है, जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है.
PM – एसवाईएम एक ऐसी पेंशन स्कीम है जो बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए तैयार की गई है. यह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है.
आइए जानते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ कौन-कौन ले सकते हैं
सरकारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, पीएम-एसवाईएम स्कीम बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए तैयार की गई योजना है.
पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में लाभार्थियों की सूची
- रिक्शा चालक
- फेरी वाले
- मिड-डे मील में काम करने वाले मजदूर
- कृषि मजदूर
- निर्माण कार्य करने वाले मजदूर
- बीड़ी बनाने वाले मजदूर
- हैंडलूम के मजदूर
- चमड़ा उद्योग के मजदूर
- ऑडियो-विजुअल वर्कर्स या इस तरह के अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर के लिए तैयार की गई स्कीम है.
जाने किसको मिलेगा इस योजना का लाभ
इसमें उपर्युक्त क्षेत्रों में काम करने वाले सभी तरह के मजदूर शामिल हैं, लेकिन उनके लिए एक शर्त है कि वे भारत के नागरिक होने चाहिए. इसमें उन सभी सेक्टर्स को शामिल किया गया है जो असंठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. इस योजना का लाभ लेने की आयु सीमा 18 साल से 40 साल है और आय 15,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस स्कीम के लाभार्थी का संबंध किसी संगठित क्षेत्र से नहीं होना चाहिए. साथ ही उसे आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए. उसे किसी ईपीएफ-एनपीएस-ईएसआईसी का सदस्य भी नहीं होना चाहिए. तभी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं.
योजना से जुड़ी शर्तें
आधार कार्ड व बैंक में जनधन खाता खुला हो और बैंक का आईएफएससी कोड बताया गया है. उसको पीएम-एसवाईएम स्कीम के अंतर्गत लाभ मिल सकता है.
पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत मिलने वाली राशि
पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत बताए गए नियमों के मुताबिक, इस तरह के हर शख्स को 3,000 रुपये दिए जाएंगे. लेकिन यह रकम उनके खाते में तभी आएगी जब वे 60 साल के हो जाएंगे. यह पेंशन उन्हें तब तक मिलती रहेगी, जब उनकी मौत नहीं हो जाती है. मौत के बाद पेंशनधारक की पत्नी को 50 प्रतिशत राशि बतौर फेमिली पेंशन दी जाएगी. यह पेंशन के केवल पत्नी को ही मिलेगी. दूसरे किसी को नहीं दी जाएगी.
PM -एसवाईएम स्कीम के लिए किस तरह से करें अप्लाई
ऊपर बताए गए नियम और शर्तों को पूरा करने वाले शख्स को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकन करना होगा. इसके लिए जरूरी कागजात जैसे- आधार कार्ड और जनधन बैंक खाते का विवरण देना होगा. पहले तो सब्सक्रिप्शन के लिए फीस नगद ही जमा करना होगा. लेकिन दूसरी बार पीएम-एसवाईएम के वेब पोर्टल पर जाकर या मोबाइल ऐप से सेल्फ रजिस्टर के लिए डाउनलोड करके भर सकते हैं. यह आधार कार्ड और जनधन बैंक खाते के सेल्फ सर्टिफाई करने के बाद हो जाएगा.
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