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Rajasthan Government SchemesSarkari Yojana

विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना, Rajasthan Government Schemes for handicapped

विशेष योग्यजन व्यक्तियों राजस्थान सकरार द्वारा बहुत सी योजनाओ का लाभ प्रदान किया जाता है

विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना, Rajasthan Government Schemes for handicapped

राजस्थान में विशेष योग्यजन कल्याणार्थ संचालित प्रमुख योजनायें, Rjasthan Government Schemes for handicapped persons in Hindi यहां पर हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा लाभ प्रदान की जाने वाली कुछ प्रमुख योजनाओ के बारें मे बता रहे है जिनकी जानकारी आपको नीचे विस्तार से बताई गई है।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के लोगो को बहुत सी योजनाओ का लाभ प्रदान किया जाता है जिनकी जानकारी इस प्रकार है।

  1. मुख्यमंत्री विशेषयोग्य जन स्वरोजगार योजना
  2. विशेष योग्यजन व्यक्तियों को देय छात्रवृति योजनाऐं
  3. विशेष योग्यजन पेन्शन योजना
  4. सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना
  5. कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान योजना
  6. विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना
  7. विशेष योग्यजन पालनहार योजना
  8. आस्था कार्ड योजना
  9. राजस्थान की सम्पूर्ण योजनाओ की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

राजस्थान सरकार कीव पेंशन योजना

इस पेंशन योजना की पात्रता – परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 48000/- रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 60000/रुपये।
परिलाभ- 0 से 8 वर्ष तक की आयु 250/- रुपये प्रतिमाह 8 से 75 की आयु तक 500/ रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से ऊपर होने पर 750/- रुपये प्रतिमाह पेंशन य (01 जुलाई, 2017 से सभी उम्र के लाभार्थियों को 750/- रूपये प्रतिमाह) प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

इस योजना का उदेश्य दिव्यांग (Physically handicapped) व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें स्वरोजगार प्रदान करना है। इस योजना के तहत ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी पारिवारिक कुल आय 2 लाख तक है तथा जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच है, लाभ लेने के लिये पात्र है। व्यक्ति तथा उसके परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा विकलांग व्यक्ति की उम्र 18 से 55 वर्ष की बीच होनी चाहिये वह दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लेने के लिये आवेदन कर सकता है।

इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को अपना स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने के लिये पांच लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है जिस पर ऋण की 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती हैं अनुदान राशि की अधिकम सीमा 50000 रूपये है।

राजस्थान छात्रवृत्ति योजना

राजस्थान सरकारी स्कॉलर्शिप के लिए पात्रता– ऐसे छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से कम हो को कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति देय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों, जिनके परिवार की आय 2.00 लाख तक हो एवं कक्षा 11 से डिप्लोमा डिग्री लेवल तक के छात्र, जिनके परिवार की आय 2.50 लाख तक हो एवं उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, जिनके परिवार की आय 6.00 लाख तक हो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
परिलाभ- नियमानुसार अनुरक्षण भत्ता एवं फीस का पुनर्भरण किया जाता है।

विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को देय विकलांग छात्रवृति- (Scholarships for physically handicapped students)

ऐसे विकलांग विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम है इस योजना के तहत छात्रवृति प्राप्त करने हेतु पात्र है। यह कक्षा 01 से 08 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृति शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रदान की जाती है जबकि कक्षा 09 से 10 के विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रूपये से तक हो, कक्षा 11 से डिप्लोमा/डिग्री लेवल तक अध्ययनरत विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख रूपये तक हो एवं उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय 6.00 लाख रूपये तक हो, को इस योजना के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छात्रवृति का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत नियमानुसार अनुरक्षण भत्ता तथा फीस का पुर्नभरण किया जाता है।

विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना

इस योजना के तहत दिव्यांग छात्र/छात्राऐं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये तक है योजना का लाभ लेने के लिये पात्र है इस योजना के तहत ऐसे छात्र/छात्राऐं जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ति) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है अथवा राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं अथवा राज्य के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लिया है।

इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1.00 लाख रूपये, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ति) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हजार रूपये प्रदान किये जाते है। आईआईटी/आईआईएम अथवा मेडिकल काॅलेज जैसे राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने पर 50 हजार रूपये एवं राज्य स्तर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 10 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

विशेष योग्यजन पेन्शन योजना (Pension Scheme for physically handicapped persons)

विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना: ऐसे विशेष योग्यजन व्यक्ति जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षैत्र में 48000 रूपये तथा शहरी क्षैत्र में 60000 रूपये से कम है इस योजना के तहत पेन्शन का लाभ पाने के लिये पात्र है। पूर्व में इस योजना के तहत विशेष योग्यजन व्यक्ति को 0 से 8 वर्ष की आयु तक 250 रूपये प्रतिमाह, 8 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु तक 500 रूपये प्रतिमाह की राशि दी जाती थी दिनांक 01 जुलाई 2017 से सभी उम्र के लाभार्थियों के लिये पेन्शन राशि 750 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है।

सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना

इस योजना के लिए पात्रता -विशेष योग्यजन युवक/युवतियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय 50000/- रुपये तक हो
परिलाभ- ऐसे युवक युवतियों द्वारा विवाह करने पर रुपये 25,000/- प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के तहत उक्त राशि को 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया जो दिनांक 22.05.2017 के बाद होने वाले विवाह के लिए प्रभावी है।

विशेष योग्यजन पालनहार योजना

राजस्थान सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता – विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे विशेष योग्यजन के परिवार का वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।

योजना के लाभार्थी– बच्चों को 0 से 6 वर्ष की आयु तक 500/- रूपये प्रतिमाह एवं 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु तक 1000/- रूपये प्रतिमाह अनुदान देय बच्चे को दो वर्ष से पांच वर्ष की आयु के बीच आंगनबाड़ी / स्कूल जाना एवं 6 वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य

आस्था योजना

राजस्थान सरकारी योजना के लिए पात्रता– ऐसे परिवार जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का के विशेष योग्यजन होना तथा परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख हो, ऐसे परिवारों को आस्था कार्ड जारी किया जाना
परिलाभ- आस्था कार्डचारी परिवार को सम्बन्धित विभाग द्वारा बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाना।

विशेष योग्यजन पालनहार योजना

पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता -विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे विशेष योग्यजन के परिवार का वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।

परिलाभ- बच्चों को 0 से 6 वर्ष की आयु तक 500/- रूपये प्रतिमाह एवं 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु तक 1000/- रूपये प्रतिमाह अनुदान देय बच्चे को दो वर्ष से पांच वर्ष की आयु के बीच आंगनबाड़ी / स्कूल जाना एवं 6 वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य है, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ आदि के जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान योजना

यह सहायता उन दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो दिव्यांग है तथा जो अपनी शारीरिक कमी को पूरा करने के लिये कृत्रिम अंग/उपकरण लगावाना चाहते है। यह योजना उन दिव्यांग व्यक्तियों को देय है जिनका परिवार आयकर दाता नहीं है। शारीरिक कमी को पूरा करने के लिये 10000 रूपये तक की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

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