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राजस्थान के इन 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू, यह होंगे नए नियम

राजस्थान के इन 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू, यह होंगे नए नियम

  • शादियों में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे

  • बाहर के राज्यों से बिना कोविड निगेटिव रिपोर्ट आने वालों को 15 दिन क्वारैंटाइन रहना होगा

कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर समेत अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ ​​शामिल हैं। यह नाइट कर्फ्यू कल यानी 22 मार्च से लागू होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई कोरोना कोर ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के सभी शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं, दूसरी ओर 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

बिना निगेटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को 15 दिन क्वारैंटाइन रहना होगा

राजस्थान आने वाले बाहरी प्रदेश के सभी यात्रियों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जो यात्री निगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारैंटाइन रहना होगा। सभी कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारैंटाइन की व्यवस्था भी फिर से शुरू करेंगे। पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी।

फिर मिनी कंटेंनमेंट जोन घोषित किया जाएगा

राज्य में मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था फिर लागू होगी। जहां भी पांच से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे। वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी।

प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे, बाकी कक्षाओं में 50% उपस्थिति

प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं और कॉलेजों में 50 फीसदी से ज्यादा छात्र नहीं आ सकेंगे। इनमें स्क्रीनिंग और रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे स्कूलों में आ सकेंगे।

शादी समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे

शादी समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी की सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम को ई-मेल से देनी होगी। प्रशासन के मांगने पर शादी समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी। बंद स्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति होगी।

इन्हें रहेगी नाइट कर्फ्यू से छूट

नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें लगातार उत्पादन होता है। और जहां नाइट शिफ्ट की व्यवस्था है। इसके अलावा, आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित दफ्तर, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग और अनलोडिंग में काम करने वाले व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त रहेंगे।

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