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Sarkari Yojana

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना राजस्थान, Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

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निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना क्या है?

इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका लाभ राज्य के सभी योग्य लोगो को प्रदान किया जाएगा। अगर आप भी राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना (Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana) का लाभ लेना चाहते है तो इस पोस्ट को आखिर तक पढ़ें यहाँ पर हम आपको भवन निर्माण श्रमिक योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले है आपको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा आवेदन कैसे करें है, इस योजना के लिए पात्रता क्या है पूरी जानकारी आपको नीचे विस्तार से बताई गई है।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

योजना का नाम निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना राजस्थान
योजना की श्रेणी सरकारी योजना
लाभार्थी राज्य के नागरिक
उद्देश्य श्रमिक व मजदूरो को आवसा मे सहायता प्रदान करना

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का उद्देश्य

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओ को शुरू करके उन्हे लाभ प्रदान किया जाता है और इस योजना Rajsthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत राज्य के गरीब व पिछड़े हुये वर्ग के लोगो का खुद का घर बनाने का सपना पूरा हो सकेगा। अपने राज्य मे ऐसे बहुत से परिवार है जो आर्थिक कमजोरी के चलते खुद का घर नहीं बना पाते है और झोपड़पट्टियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगो को खुद का घर बनाने मे सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है।

निर्माण श्रमिक आवास योजना लाभ

निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 1.50 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत ऐसे परिवरो अपना खुद का घर बना सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पंचायत समिति अथवा ग्राम पंचायत की ओर से जिन्हें पट्टा दिया गया और उन्हें 1.5 लाख तक की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी शामिल किए जाएंगे जो हाउसिंग बोर्ड से आवंटित भूखंड पर लोन लेकर मकान बना रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत स्वयं की भूखंड पर आवास निर्माण करने के लिए अधिकतम 500000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है, जो भी व्यक्ति राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है,  वे नीचे बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते है।

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निर्माण श्रमिक आवास योजना के लिए पात्रता

  • बीपीएल श्रेणी के हिताधिकारी को,
  • अनु. जाति/अनु. जन जाति के हिताधिकारी को,
  • विशेष योग्यजन को
  • केवल दो पुत्रियाँ वाले हिताधिकारियों को
  • पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार को
  • तथा एक से अधिक वर्षाें अर्थात्, 2, 3 या 4 वर्षों से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी को वरीयता दी जावेगी।
  • मण्डल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो;
  • अगर स्वयं के भूखण्ड पर आवास बनाता है तो भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नी/ पति का मालिकाना हक हो तथा उक्त भूखण्ड/सम्पत्ति विवाद रहित, बंधक रहित हो;
  • वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करने की स्थिति में, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणिकरण पंचायत अथवा नगर पालिका के कनिष्ठ अभियन्ता या उससे उच्च अभियन्ता से प्राप्त करना आवश्यक होगा;
  • यदि हिताधिकारी अथवा उसकी पत्नि/पति अथवा आश्रित पुत्र या पुत्री के नाम पर/मालिकाना हक में पहले से कोई आवास है तो ऐसे हिताधिकारी को इस योजना में अनुदान/सहायता देय नहीं होगी;
  • आवास का मालिकाना हक पति व पत्नी दोनों के संयुक्त नाम में होगा

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के लिए दस्तावेज़

  1. बीपीएल श्रेणी के प्रमाण पत्र/कार्ड की प्रति (यदि लागू हो तो)।
  2. अनु.जाति या अनु.जन.जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  3. विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  4. पालनहार योजना में आने वाली महिला/परिवार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  5. केवल दो पुत्रियाँ हो तो इस आषय के प्रमाण पत्र की प्रति (यदि लागू हो तो)।
  6. वार्षिक आय, प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (रूपयों में)।
  7. भूखण्ड पर स्वयं का या पत्नि/पति का मालिकाना हक होने का प्रमाण/दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति
    (यदि लागू हो तो)।
  8. प्लाट/भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज
    की स्व-प्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
  9. सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अनुमोदित विस्तृत आकलन/प्राक्कलन तथा ले-आउट प्लान की
    स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो तो)।
  10. वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास ऋण लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में संबंधित वित्तीय
    संस्थान/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो)
  11. स्वयं की बचत या बैंक वित्तीय संस्था से भिन्न किसी अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास निर्माण करने
    की स्थिति में आवास की अनुमानित निर्माण लागत के प्रमाण-पत्र, जो पंचायत अथवा नगर पालिका के
    कनिष्ट अभियन्ता या उससे उच्च स्तर के अभियन्ता द्वारा जारी किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति।
    (यदि लागू हो तो)
  12. हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र या कार्ड की प्रति
  13. भामशाह परिवार कार्ड या भामाषाह नामांकन की प्रति
  14. आधार कार्ड की प्रति
  15. बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति

हाउसिंग फार आल मिशन (अरबन) या सरकार की अर्फोडेबल हाउसिंग या मुख्यमंत्री जन आवास
योजना या केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्राप्त करने की
निर्धारित शर्ते व पात्रता पूरी करने के संबंध में वांछित दस्तावेज, की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो
तो)

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऑनलाइन आवेदन

  • राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करें।
  • इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
  • आपको उस लिंक पर क्लिक करना है।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरनी है।
  • उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है।

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FAQ – Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का लाभ कौन-कौन ले सकते है?

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ राज्य के सभी श्रमिक व मजदूर व जो रोड व फुट पात पर जीवन व्यतित करते है और खुद का घर बनाना चाहते है।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या होने चाहिए?

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के सभी दस्तावेजो की लिस्ट ऊपर दी गई है।

Rajasthan Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऊपर बताई गई है।

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