लेबर कार्ड से पुत्री के विवाह पर 55000 रूपये लाभ कैसे लें, (Subhshakti Yojana) के बारें में जानिए
Subhshakti Yojana Ka Labh Kaise Le, शुभशक्ति योजना का लाभ कैसे ले जानिए

लेबर कार्ड से पुत्री के विवाह पर 55000 रूपये लाभ कैसे लें, (Subhshakti Yojana) के बारें में जानिए
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आज के इस आर्टिकल में हम आपको लेबर कार्ड से पुत्री के विवाह पर 55000 रूपये लाभ कैसे लें, (Subhshakti Yojana) के बारें में विस्तार से जानकारी देंगे ताकि आपको लेबर कार्ड / श्रमिक कार्ड / Shramik Card से कैसे लाभ मिलता है इसके बारें मे विस्तार से जानकारी देंगे।
अगर आप अपना लेबर कार्ड बनवा चुके है तो आपको भी 55000 रूपये का लाभ मिलेगा। श्रमिक कार्ड से लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज़ आदि के बारें में आपको सम्पूर्ण जानकारी इस लेख में दी गई ताकि आपको इस योजना से जुड़े सभी लाभ आसानी से मिल सके।
आप लेबर कार्ड बनवाने के बाद अपनी पुत्री के लिए 55000 रुपए का लाभ ले सकते है
लेबर कार्ड से पुत्री के विवाह पर लाभ कैसे मिलेगा इसके विषय में सम्पूर्ण जानकारी आपको नीचे विस्तार से बताई गई है।
योजना का लाभ: इस योजना के अन्तर्गत पात्र महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को 55,000 रूपये (शब्देन पचपन हजार रूपये) प्रोत्साहन/सहायता राशि देय होगी।
Shramik Card Scholarship आप भी अपना श्रमिक कार्ड बनवाकर 8000 रुपए से लेकर 35000 रुपए का लाभ ले सकते हो।
योजना का नाम – निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना छात्रवृति
योजना का लाभ लेने हेतु जरूरी दस्तावेज़
हम आपको बता दें की लेबर कार्ड से आप शुभशक्ति योजना का लाभ लेने हेतु जरूरी दस्तावेज़ भी होने आवश्यक है जो की, इस प्रकार है।
- योजना का आवेदन फॉर्म
- हिताधिकारी द्वारा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, अधिकृत स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन स्वीकृति से पूर्व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
- आवेदन ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते है।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी लागू हो, प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- हिताधिकारी/श्रमिक के पंजीयन परिचय-पत्र की प्रति।
- महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री, जो भी लागू हो, के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।
- हिताधिकारी/ श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के प्रमाण पत्र की प्रति।
- महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति।
- पिछले 12 माह का हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र।
- उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर प्रोत्साहन/सहायता राशि महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की अविवाहिता पुत्री के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से अथवा अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से जमा कर भुगतान की जायेगी।
योजना से जुड़े नियम व शर्ते
- लड़की के माता या पिता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों।
- हिताधिकारी की अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी।
- महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो।
- हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उर्त्तीण हो।
- हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो।
- हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो।
- आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में किया हुआ हो।
- प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने भौतिक सत्यापन की शर्त पर देय होगी। पात्रता का सत्यापन मंडल सचिव द्वारा निर्देशित अधिकारीयों /निरीक्षकों/ कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा।
- प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए या स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में ले सकती है।
- योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के बाद ही प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/एक्टिव हो।
- जिन लड़कियों के लिए हिताधिकारियों को पूर्व में मण्डल की विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता राशि मिल चुकी है, उन्हें इस योजना में सहायता राशि नहीं मिलेगी।
निष्कर्ष:
आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आपको लेबर कार्ड से पुत्री के विवाह पर 55000 रूपये लाभ कैसे लें, (Subhshakti Yojana) के बारें में विस्तार से जानकारी प्रदान की है इसलिए आपको यह आर्टिकल जरूर पसंद आया होगा आप इस आर्टिकल को अपने सहपाठियों को शेयर भी कर सकते हैं।
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