सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट: योग्यता, ब्याज दर जानिए
Sukanya Samriddhi Yojana, सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट: योग्यता, ब्याज दर जानिए
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Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना को सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है. सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है। यह “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” योजना का एक हिस्सा है और 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता-पिता इस योजना के तहत बालिकाओं का अकाउंट खोल सकते हैं। यह अकाउंट बैंकों और पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है और अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है।
Sukanya Samriddhi Yojana से जुड़ी जानकारी
ब्याज दर | 7.6% प्रति वर्ष (पहली तिमाही, वित्तीय वर्ष 2022-23) |
मैच्योरिटी पीरियड | 21 साल या जब तक बालिका 18 साल की नहीं हो जाती है |
न्यूनतम डिपॉज़िट राशि | 250 |
अधिकतम डिपॉज़िट राशि एक वित्तीय वर्ष में | 1.5 लाख |
योग्यता | 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर SSY अकाउंट खोलने के योग्य हैं |
इनकम टैक्स छूट | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत छूट (एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये) |
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें 2022
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें अप्रैल से जून (पहली तिमाही, वित्तीय वर्ष 2022-23) के लिए 7.6% प्रति वर्ष निर्धारित की गई हैं।
समय अवधि | ब्याज दरें (प्रति वर्ष%) |
अप्रैल से जून 2022 (Q1 FY 2022-23) | 7.6 |
जनवरी से मार्च 2022 (Q4 FY 2021-22) | 7.6 |
अक्टूबर से दिसंबर 2021(Q3 FY 2021-22) | 7.6 |
जुलाई से सितंबर 2021 (Q2 FY 2021-22) | 7.6 |
अप्रैल से जून 2021 (Q1 FY 2021-22) | 7.6 |
जनवरी से मार्च 2021 (Q4 FY 2020-21) | 7.6 |
अक्टूबर से दिसंबर 2020 (Q3 FY 2020-21) | 7.6 |
जुलाई से सितंबर 2020 (Q2 FY 2020-21) | 7.6 |
अप्रैल से जून 2020 (Q1 FY 2020-21) | 7.6 |
जनवरी से मार्च (Q4 FY 2019-20) | 8.4 |
अक्टूबर से दिसंबर 2019 (Q3 FY 2019-20) | 8.4 |
जुलाई से सितंबर 2019 (Q2 FY 2019-20) | 8.4 |
अप्रैल से जून 2019 (Q1 FY 2019-20) | 8.5 |
जनवरी से मार्च 2019 (Q4 FY 2018-19) | 8.5 |
अक्टूबर से दिसंबर 2018 (Q3 FY 2018-19) | 8.5 |
जुलाई से सितंबर 2018 (Q2 FY 2018-19) | 8.1 |
अप्रैल से जून 2018 (Q1 FY 2018-19) | 8.1 |
जनवरी से मार्च 2018 (Q4 FY 2017-18) | 8.1 |
अक्टूबर से दिसंबर 2017 (Q3 FY 2017-18) | 8.3 |
जुलाई से सितंबर 2017 (Q2 FY 2017-18) | 8.3 |
अप्रैल से जून 2017 (Q1 FY 2017-18) | 8.4 |
Sukanya Samriddhi Yojana के लिए योग्यता
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है।
- अकाउंट खुलवाते समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- एक बलिका केवल एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकती है.
- एक परिवार मे केवल दो सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट खोलने की अनुमति है। यानि की हर बालिका के लिए एक अकाउंट
नोट: सुकन्या समृद्धि अकाउंट कुछ विशेष मामलों में दो से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं-
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा खाता खोला जा सकता है।
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है, तो तीसरा SSY खाता नहीं खोला जा सकता है
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के लाभ
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना से हमे बहुत से लाभ प्राप्त होते है जो की निम्न प्रकार है।
- अधिक ब्याज दर – PPF जैसी अन्य सरकार समर्थित कर बचत योजनाओं की तुलना में सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में अभी यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के मुताबिक 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
- गारंटीड रिटर्न – सुकन्या समृद्धि योजना सरकार की योजना है, इसलिए यह गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है।
- टैक्स बेनिफिट – सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलती है।
- अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश करें – कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप उसी के अनुसार इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
- कंपाउंडिंग का लाभ – सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक लंबी अवधि की निवेश योजना है क्योंकि यह वार्षिक कंपाउडिंग (चक्रवृद्धि) ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए, अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में शानदार रिटर्न मिलेगा।
- आसानी से ट्रांसफर – सुकन्या समृद्धि अकाउंट का संचालन करने वाले माता-पिता/ अभिभावक के ट्रांसफर के मामले में SSY अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे (बैंक/ डाकघर) में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) डिपॉज़िट लिमिट
कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) अवधि/ मैच्योरिटी पीरियड
इस सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि, यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई डिपॉज़िट न किया गया हो।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की अन्य प्रमुख विशेषताएं
- यदि कोई SSY खाताधारक 250 रुपए की न्यूनतम जमा राशि भी नहीं कर पाता है, तो उसके अकाउंट को ‘डिफ़ॉल्ट अकाउंट’ कहा जाएगा। लेकिन इस डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक, लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, डिफॉल्ट किए गए अकाउंट को अकाउंट खोलने के 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम 250 रुपए + 50 रुपए (जुर्माना) का निवेश करके रिवाइव किया जा सकता है।
- एक बालिका 18 वर्ष की आयु के बाद अपना अकाउंट मैनेज कर सकती है। 18 वर्ष की होने के बाद, वह पोस्ट ऑफिस/बैंक जहां उसका अकाउंट है, को सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद SSY अकाउंट का संचालन कर सकती है।
- लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक पैसा निकाला जा सकता है। पैसा एक साथ या फिर किस्तों में मिल सकता है। एक साल में एक ही बार और अधिकतम पांच साल तक किस्त में पैसा ले सकते हैं।
SSY अकाउंट का समय से पहले बंद होना
लड़की की आयु 18 वर्ष होने पर शादी के खर्च के लिए बालिका द्वारा ही SSY अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालाँकि, इसके अलावा भी कुछ विशेष स्तिथियों में खाता बंद किया जा सकता है और संबंधित राशि निकाली जा सकती है:
- खाताधारक की अचानक मृत्यु: अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो माता- पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट में जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज को निकाल सकते हैं। नॉमिनी के अकाउंट में यह राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, माता- पिता या कानूनी अभिभावक को खातधारक की मृत्यु संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे जो संबंधित अधिकारियों द्वारा वेरिफाई कराए होने चाहिए।
- अकाउंट जारी रखने में असमर्थता: अगर केंद्र सरकार की और से ऐसा कोई निर्देश है कि निवेशक अकाउंट में निवेश करने के योग्य नहीं है, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। यदि अकाउंट में निवेश करने की वजह से जमाकर्ता को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसे बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, अकाउंट को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना ज़रूरी है।
इस बात का ध्यान रखे की केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसे विशेष मामलों में ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट को बंद किया जाएगा।
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कैसे करें
आप इस योजना में निवेश करने के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। आपको फॉर्म और प्रारंभिक डिपॉज़िट के चेक/ड्राफ्ट के साथ KYC दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड जमा करने होंगे।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में नए खाते के लिए आवेदन फॉर्म पास के पोस्ट ऑफिस या इसमें शामिल सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंक से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आप आरबीआई की वेबसाइट और नीचे दिए गए संस्थानों और बैंकों की वेबसाइट से से SSY के लिए नया खाता आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट
- द इंडिया पोस्ट वेबसाइट
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्वयं की वेबसाइट (SBI, PNB, BOB , आदि।)
- इसमें शामिल निजी क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट जैसे, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक
- SSY आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कई स्रोत हैं, लेकिन फॉर्म में मांगी गई सूचना सभी में समान रहेगी।
इस योजना का आवेदन फॉर्म कैसे भरें
Sukanya Samriddhi Yojana आवेदन फॉर्म में बालिका के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारी भरने की आवश्यकता होती है, जिसके नाम पर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के तहत निवेश किया जाएगा। बालिका की ओर से खाता खोलने/ निवेश करने वाले माता-पिता/ अभिभावक की जानकारी भी आवश्यक है। SSY आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली महत्वपूर्ण सूचनाएँ निम्नलिखित हैं:
- बालिका का नाम (प्राथमिक खाता धारक)
- अकाउंट खोलने वाले माता-पिता/अभिभावक का नाम (संयुक्त धारक)
- प्रारंभिक जमा राशि
- चेक/डीडी नंबर और दिनांक (प्रारंभिक जमा के लिए उपयोग किया जाता है)
- बालिका की जन्म तिथि
- प्राथमिक खाताधारक के जन्म प्रमाण पत्र का विवरण, (प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तारीख, आदि)
- माता-पिता/अभिभावक का पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आदि)
- वर्तमान और स्थाई पता (माता-पिता/अभिभावक के आईडी दस्तावेज के अनुसार)
- किसी अन्य KYC दस्तावेज की जानकारी (पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आदि)
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत लागू टैक्स
टैक्स के दृष्टिकोण से, SSY निवेश को EEE निवेश यानी कि जिस पर टैक्स लागू नहीं होता, के रूप में नामित किया गया है। इसका मतलब यहा है कि, निवेश किया गया मूलधन और ब्याज के साथ-साथ मैच्योरिटी राशि पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के मौजूदा टैक्स नियमों के तहत और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत निवेश की गई मूल राशि पर सालाना इनकम टैक्स रिटर्न में प्रति वर्ष 1.5 लाख रु, तक की टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं। ये भी पढ़ें – केंद्र सरकार की योजनाओं की लिस्ट
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