Vidhwa Pension Yojana News, दोगुनी हुई विधवा पेंशन की राशि, यहां से देखें नया अपडेट
56 लाख वृद्धों और 29 लाख विधवाओं को मिलेगी पेंशन का लाभ
Vidhwa Pension Yojana News, दोगुनी हुई विधवा पेंशन की राशि, यहां से देखें नया अपडेट
विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana) में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने राज्य के नागरिकों व महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। उन्होंने निराश्रित महिलाओं (Widow Pension Yojana) वृद्धों और विकलांगों की पेंशन राशि को दोगुना कर दिया है।अब पांच सौ से एक हजार रुपए पेंशनके रूप में मिलेंगे।
Vidhwa Pension Yojana News
विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana) में इसके अलावा उन्होंने दिसंबर से मार्च तक कुष्ठ रोगियों, असंगठित क्षेत्र के करीब ढाई करोड़ मजदूरों और करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को पांच सौ रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। आइए जानते हैं विधवा पेंशन योजना की पात्रता और इस पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें, सम्पूर्ण प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे बताई गई है-
इन महिलाओं को पांच लाख अतिरिक्त राशि
यह बढ़ी हुई पेंशन 1 दिसंबर 2021 से लागू होगी। विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana) की राशि हर तिमाही इन लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इसके साथ ही कुष्ठ रोगियों की पेंशन (Pension Yojana) में भी एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 2500 रुपये मासिक की जगह 3000 रुपये विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Yojana) मिलेगी।
सीएम योगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से हर कुष्ठ रोगी को लाभान्वित करने की भी घोषणा की है और आयुष्मान भारत की राशि खर्च करने के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को पांच लाख की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
56 लाख वृद्धों और 29 लाख विधवाओं को मिलेगी पेंशन का लाभ
दिव्यांगजन विभाग के संयुक्त निदेशक एके वर्मा ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। इसी तरह लगभग 13 हजार कुष्ठ रोगियों को भी विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। राज्य सरकार ने गुरुवार को अपना अनुपूरक बजट पेश करते हुए समाज कल्याण और दिव्यांग कल्याण पेंशन के लिए 16700 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक जे. राम ने कहा कि उनके विभाग से लगभग 56 लाख वृद्धों और 29 लाख विधवाओं को विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana) मिलती है।
पेंशन लेने के लिए पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana) में आवेदन करने वाले गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
- गरीबी रेखा के लिए धारक को बीपीएल प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
- आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से हो सकते हैं।
- आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए।
- सरकारी नौकरी में होने पर इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
जरूरी दस्तावेज़
- पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर कार्ड)
- आयु प्रमाणपत्र बीपीएल प्रमाणपत्र
- विधवा पेंशन के लिए: पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र दिव्यांग पेंशन: विकलांगता का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संबंधी जानकारी
- फ़ोन नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- SSPY पेंशन मोबाइल नंबर अपडेट
विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https:// sspy-up.gov.in /HindiPages/ index_h.aspx पर जाएं।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा, आपको पेंशन से जुड़े विकल्प दिखाई देंगे।
- आप अपना विकल्प चुनें: वृद्धावस्था पेंशन योजना/विधवा पेंशन योजना /दिव्यांग पेंशन योजना।
- विकल्प का चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, यहां दिए गए विकल्प पर क्लिक करें
ऑनलाइन आवेदन करें। - अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है।
- कृपया अपनी जानकारी भरें। और मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करें।
- अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें।
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