राजस्थान प्रसूति सहायता योजना, लड़का होने पर 20 हजार और लड़की होने पर 21 हजार रुपए का लाभ ले
प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन, Prasuti Sahayata Yojana Form Rajasthan
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना, लड़का होने पर 20 हजार और लड़की होने पर 21 हजार रुपए का लाभ ले
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राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने की पूरी जानकारी
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के लोगो के लिए बहुत सी योजनाओ को शुरू किया जाता है और हम आपको उन्हे योजनाओ की सही और पूरी जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते है ताकि आपको सभी सरकारी योजनाओ का लाभ मिल सके। इस पोस्ट मे हम आपको राजस्थान प्रसूति सहायता योजना की पूरी जानकारी प्रदान करने वाले है इस योजना के तहत राज्य के योग्य लोगो को लड़का होने पर 20 हजार और लड़की होने पर 21 हजार रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है अगर आप भी यह आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते है तो आपको इस पोस्ट को आखिर तक पढ़ना होगा। यह भी पढ़ें – राजस्थान सरकारी योजना लिस्ट
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana
आर्टिकल की भाषा | हिंदी |
संबंधित विभाग | विभाग समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य की महिलाएं |
उद्देश्य | आर्थिक सहयता प्रदान करना |
सहायता राशि | लड़का होने पर 20 हजार रुपए और लड़की होने पर 21 हजार रुपए |
Official Website | Click Here |
प्रसूति सहायता योजना का लाभ किसको मिलता है
यह एक बहुत ही कल्याणकारी सरकार योजना है जिसका लाभ राज्य की सभी योग्य महिलाओ को प्रदान किया जाता है इस योजना का लाभ मुख्य लाभ गर्भवती महिलाओं को प्रदान किया जाता है लेकिन उन्हे इसके लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए उन्हे कुछ दस्तावेजो की आवश्यकता होती है और कुछ योग्यताओ को पूरी करनी होती है जो आपको नीचे विस्तार से बताई गई है इसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिलता है।
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प्रसूति सहायता योजना
इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा लड़की का जन्म होने पर 21,000 रुपए और लड़के का जन्म होने पर 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाने का निर्णय किया है।
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना पात्रता
- प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व हिताधिकारी का पंजीयन आवश्यक।
- अधिकतम दो प्रसव तक देय।
- संस्थागत प्रसव होने अर्थात अस्पताल में प्रसूति होने की स्थिति में ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
- प्रसव के समय हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- पंजीयन से पूर्व 2 संतान होने की दशा में सहायता देय नहीं। पंजीयन से पूर्व एक सन्तान होने पर पंजीयन के पश्चात एक प्रसव हेतु ही सहायता देय।
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना आवेदन करने की समय सीमा
प्रसव तिथि के 90 दिन में (अस्पताल में प्रसूति होने का प्रमाण पत्र) के साथ आवेदन करना होगा।
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट/ममता कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र
- हिताधिकारी के पंजीयन पत्र
- हिताधिकारी पंजीयन परिचय पत्र
- भामशाह परिवार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक के पहले पृष्ठ की फोटो कॉफी
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने प्रसूति सहायता योजना का फॉर्म दिखाई देगा।
- इस फॉर्म को डाउनलोड करें।
- अब आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है उसको भरें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
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FAQ – Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana मे लड़की होने पर अधिकतम कितनी राशि मिलती है?
प्रसूति सहायता योजना के तहत लड़की होने पर 21000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है।
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana मे लड़का होने पर अधिकतम कितनी राशि मिलती है?
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के तहत लड़का होने पर 20000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है।
Rajasthan Prasuti Sahayata Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन की सम्पूर्ण जानकारी और आवेदन का लिंक ऊपर दिया गया है।
Prasuti Sahayata Yojana का लाभ किनको प्रदान किया जाता है?
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ केवल राज्य की योग्य गर्भवती महिलाओ को ही प्रदान किया जाएगा।