पालनहार योजना के लिए योग्यता

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पालनहार योजना के लिए योग्यता – Eligibility For Palanhar Scheme

यह योजना आरम्‍भ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्‍चों हेतु संचालित की गई थी |

जिसमें समय-समय पर संशोधन कर निम्‍नांकित श्रेणियों को भी जोडा गया है |

  • अनाथ बच्‍चे
  • न्‍यायिक प्रक्रिया से मृत्‍यु दण्‍ड/ आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-पिता की संतान
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
  • नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
  • पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
  • एड्स पीडित माता/पिता की संतान
  • कुष्‍ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
  • विकलांग माता/पिता की संतान
  • तलाकशुदा/परित्‍यक्‍ता महिला की संतान

पालनहार के लिए आवश्यक दस्तावेज़ – Documents Required For Compliance

यदि आप पालनहार योजना के लिए आवेदन करके इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके पास ये सभी दस्तावेज होने आवश्यक है नहीं तो आप पालनहार योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। और आप इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाओगे। यदि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप उसको तुरंत बनवा लीजिये।

  • पालनहार का आधार कार्ड ( Palanhar Aadhaar Card )
  • भामाशाह कार्ड ( Bhamashah Card )
  • मूल निवास प्रमाण पत्र ( Basic Address Proof )
  • राशन कार्ड ( Ration Card )
  • पहचान पत्र ( Identity Card )
  • बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र ( Certificate Of Registration Of Child In Anganwadi / Certificate Of Graduation In School )
  • बच्चे का आधार कार्ड ( Child’s Aadhaar Card )
  • मोबाइल नंबर ( Mobile Number )
  • पासपोर्ट साइज फोटो ( Passport Size Photo )
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पालनहार योजना का लाभ – Benefits Of Palanhar Scheme

प्रत्‍येक अनाथ बच्‍चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्‍चे हेतु 500 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा स्‍कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्‍ध कराया जाता है | इसके अतिरिक्त वस्‍त्र, जूते, स्‍वेटर एवं अन्‍य आवश्‍यक कार्य हेतु 2000 रूपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्‍ध कराया जाता है | पालनहार परिवार को उक्‍त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्‍बन्धित विकास अधिकारी द्वारा स्‍वीकृत किया जाता है |

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