Eligibility For Rajasthan Shubh Shakti Yojana

Eligibility For Rajasthan Shubh Shakti Yojana, शुभ शक्ति योजना

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शुभ शक्ति योजना के लिए योग्यता, Eligibility For Rajasthan Shubh Shakti Yojana

  • इस योजना का लाभ केवल राज्य के स्थायी निवासी ही ले सकते है ।
  • बालिका द्वारा ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है ।
  • लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक होने चाहिए ।
  • महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए ।
  • आवेदक महिला अथवा बिटिया 8वीं कक्षा पास होनी चाहिए ।
  • राज्य सरकार द्वारा अविवाहित लड़कियो को ही सहायता राशि दी जाएगी ।
  • हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता होना चाहिए ।
  • हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो ।
  • राजस्थान शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत 90 दिन से अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत आवेदक द्वारा ही आवेदन किया जा सकेगा ।
  • प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय होगी ।
  • निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।
  • योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत किया जाएगा ।
  • यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/एक्टिव हो ।

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