विधवा विवाह उपहार योजना, जीवन मे फिर लौटेगी खुशी पुनर्विवाह उपहार योजना से मिलेंगे 51 हजार रुपए
राजस्थान में विधवा पुनर्विवाह पर सरकार देगी 51 हजार रुपए की सहायता राशि
विधवा विवाह उपहार योजना, जीवन मे फिर लौटेगी खुशी पुनर्विवाह उपहार योजना से मिलेंगे 51 हजार रुपए
विधवा पुत्री विवाह योजना राजस्थान, विधवा विवाह उपहार योजना क्या है, विधवा विवाह उपहार योजना का लाभ कैसे मिलेगा, Vidhwa Vivah Uphar Yojana से महिलाओ को मिलेंगे 51 हजार रुपए पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को आखिर तक पढ़ें।
पुनर्विवाह उपहार योजना 2022
राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाओं को शुरू किया है। राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजनाओं की बहुत सी योजनाओ की घोषणा की है। इस पोस्ट मे हम आपको एक ऐसी ही महिलाओ के लिए कल्याणकारी योजना के बारें मे बताने वाले है जिसका नाम है विधवा विवाह उपहार योजना 2007 है।
विधवा विवाह उपहार योजना नियम 2007,पात्रता, शर्तें, देय लाभ राशि की जानकारी आपको नीचे विस्तार से बताई गई है।
विधवा महिलाएं कौन होती है?
वह स्त्री जिसका विवाह होने के पश्चात किसी बीमारी, दुर्घटना या किसी अन्य करना से उसके पति का देहांत हो गया हो और वह विधवा की तरह जीवन जी रही है ऐसी सभी महिलाएं विधवा पेंशन के नियमों के अंतर्गत पेंशन की हकदार है।
विधवा विवाह उपहार योजना का लाभ लेने के लिए क्या करें
इस योजना का लाभ लेने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होता है। जिसकी आवश्यक जांच के पश्चात जिलाधिकारी (उपनिदेशक, निदेशक, जिला कल्याण अधिकारी आदि) द्वारा उक्त उपहार राशि प्रदान की जाती है।
विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना की पात्रता / योग्यता
- महिला विधवा हो
- 5 वर्ष से महिला राजस्थान निवासी हो अथवा विवाह से पूर्व 3 साल से राजस्थान में रह रही हो
- विधवा पेंशन नियमों के अंतर्गत पेंशन की हकदार हो
- आयु 18 से 50 वर्ष हो
- महिला विधवा की तरह जीवन व्यतीत कर रही हो
- नियमों को लागू होने से पूर्व विवाह नहीं किया हो
विधवा विवाह उपहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- स्कूल प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- निर्वाचन नामावली में नाम प्रमाणपत्र
- पंचायत या नगरपालिका का जन्म पंजीकरण रजिस्टर
- पेंशन प्राप्त महिला का PPO
- मेर्रिज सर्टिफिकेट
- पति का मृत्यु प्रणामपत्र
- उपखंड अधिकारी द्वारा जारी आय प्रणामपत्र
- उपखंड अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रणामपत्र
- मेडिकल ज्यूरिस्ट का आयु प्रणामपत्र
विधवा विवाह उपहार योजना नियम 2007 और प्रदान की जाने वाली लाभ राशि
इस योजना के तहत महिला को पुनर्विवाह करने के बाद 51,000/- रुपए की सहायता राशि आवश्यक जांच आदि करने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी जो कि संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निदेशक, उपनिदेशक या कल्याण अधिकारी होता है, चेक अथवा डीडी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
नोट: यह राशि पहले 15000 थी जिसे वर्ष 2017 में बढ़ाकर राज्य सरकार के आदेश से 51000 रुपए कर दी गई।
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विधवा विवाह उपहार योजना आवेदन प्रक्रिया
- इस योजना के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला कल्याण अधिकारी को दिया जाता है । उक्त आवेदन ई-मित्र के द्वारा भी किया जा सकता है।
- छात्रावास अधीक्षक द्वारा जांच की जाती है।
- जिलाधिकारी (निदेशक, उपनिदेशक अथवा जिला कल्याण अधिकारी) द्वारा डीडी एवं चेक के माध्यम से लाभार्थी को प्रदान कर दी जाती है।
- विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना आवेदन का प्रारूप पीडीएफ डाउनलोड।
- इस योजना के बारे में अधिक जानकारी व इस योजना का फार्म प्राप्त करने हेतु नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Vidhwa Vivah Uphar Yojana Form Download
राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना की आधिकारिक वेबसाइट
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिकारीक वेबसाइट का लिंक आपको नीचे दिया गया है अगर इस योजना के बारें मे आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस योजना की वेबसाइट पर जाकर जान सकते है।
Vidhwa Vivah Uphar Yojana Official Website | https://www.sje.rajasthan.gov.in/ |
Search Duniya Home | Click Here |
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