फव्वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन योजना का लाभ
फव्वारा सिंचाई योजना राजस्थान ऑनलाइन आवेदन, फव्वारा सिंचाई योजना का लाभ
फव्वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन योजना का लाभ: निरंतर घटते जल स्तर और समय पर वर्षा न होने के कारण कृषि एक गंभीर संकट से जूझ रही है। देश के कई राज्यो मे तो वर्षा ऋतू में भी किसानों को फसल के लिए पर्याप्त वर्षा का पानी नहीं मिल पाता है। जिससे उत्पादन भी कम हो पता है। कोसनो को इस परेशानी से राहत देने के लिए देश की केंद्र तथा राज्य सरकार ड्रीप, स्प्रिंकल, फव्वारा मोबाईल रेनगन के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। जिससे सिंचाई में कम जल खपत के साथ-साथ भू-स्तरीय जल स्तर में वृद्धि की जा सके। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए फव्वारा एवं मोबाईल रेनगन को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
फव्वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन
इस पोस्ट मे हम आपको फव्वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन योजना से जुड़ी सभी आवशयक जानकारी प्रदान कर रहे है जैसे इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या होंगे, आवेदन कैसे करें आदि की पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को आखिर तक पढ़ें।
फव्वारा सिंचाई योजना क्या है?
इस योजना के ठाट किसानो को सिंचाई यंत्र केवल उन्हीं फसलों के लिए उपयोग कर सकते हैं जिस पौधा या फसल की जड़ 6 से.मी. से अधिक नहीं होना चाहिए। यह योजना राष्ट्रीय खाध्य सुरक्षा मिशन दलहन, गेंहू एवं एनएमओओपी योजना के तहत जल के समुचित उपयोग हेतु फव्वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।
सरकार किसानों को कितनी सहायता प्रदान कर रही है?
इस योजना के तहत किसानों को दोनों यंत्र पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। लेकिन दोनों में राशी अलग-अलग है जो की आप नीचे देख सकते है।
फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम
राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन दलहन व गेंहू:- फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रुपयें 10,000 /- प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो अनुदान देय है।
राष्ट्रीय मिशन ऑन राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (NMOOP) :-
भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत | क्षेत्र | कृषक श्रेणी | देय अनुदान प्रतिशत में |
डीपीएपी / डीडीपी | लघु / सीमांत | 60 | |
19,600 / प्रति हेक्टयर | अन्य | 45 | |
नोन डीपीएपी / नोन डीडीपी | लघु / सीमांत | 45 | |
अन्य | 35 |
- मोबाईल रेनगन का उपयोग विशाल क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए किया जाता है। अनाज एवं दलहनी फसलों की सिंचाई के लिए मोबाईल रेनगन कार्यक्रम के अंतर्गत लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 15,000 प्रति इकाई जो भी कम हो देय है।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है?
इस योजना को राजस्थान के सभी जिलों के लिए शुरू की गई है। इसके साथ ही यह योजना सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र होंगे। फव्वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन पर पुन: 10 वर्षों उपरान्त लाभान्वित किया जा सकेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें जानिए
- वर्तमान मे किसी भी राज्य के यांत्रिक योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषक अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र / ई-मित्र सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते है।
- हस्ताक्षर मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्को पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्त करेगा।
- आवेदन मूल आवेदन पात्र को आँन-लाईन ई प्रपत्र (e – form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को सकें कर अपलोड (scan & upload) करवायेगा।
स्वयं से आवेदन कैसे करें?
अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया जानते है तो आप नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन कर सकते है। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है तो आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते है।
- आवेदन मूल आवेदन पात्र को आँनलाइन ई-प्रपत्र (e-form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को सकें कर अपलोड (scan & upload) करवायेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वंय अथवा डाक के माध्यम से संबधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा, जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय द्वारा दी जायेगी।
- आवेदन पात्र के साथ आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छ: माह से अधिक पुरानी नहीं हो)
इस योजना के लिए कहां सम्पर्क करें
- ग्राम पंचायत स्तर पर:- कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर:- सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर:- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
- जिला स्तर पर:- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।
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फव्वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन से जुड़े सवाल जवाब
इस योजना से सरकार कितना लाभ प्रदान करती है?
यह योजना के तहत किसानो को योजना मे शामिल यंत्र खरीदने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपको ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते है।
इस योजना का लाभ किन लोगो को दिया जाएगा?
इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के निवासी किसानो को ही प्रदान किया जाएगा।