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Pipe Line Yojana Rajasthan 2022 पाइप लाइन सब्सिडी राजस्थान

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पाइप लाइन सब्सिडी राजस्थान क्या है?

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हे फसल के लिए लाभ प्रदान करने के लिए सिंचाई पाइप लाइन पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के उदेश्य से राजस्थान सिंचाई पाइप सब्सिडी योजना को शुरू किया है इस योजना के तहत किसानो को सिंचाई पाइप पर 50% सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी वर्ग के किसानो को दिया जाता है इस योजना का लाभ मिलने से किसान आसानी से अपने खेतो में पाइप लाइन से सिंचाई कर सकते है। और अपनी फसलों से अधिक कमाई कर सकते है। इस योजना से किसानो को बहुत अधिक फायदा होगा।

Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana

योजना का नाम राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना
लाभार्थी राजस्थान के सभी किसान लोग
लाभ सिंचाई पाइप लाइन पर 50% सब्सिडी
अपडेट 2021-22
ऑफिसियल वेबसाइट https://agriculture.rajasthan.gov.in/

Sinchai Pipeline Anudaan yojana का उद्देश्य

इस योजना के तहत राजस्थान सरकार राज्य के किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करके किसानो को खेती करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है जिससे की किसानो की आय को बढ़ाया जा सके। इस योजना के तहत सरकार किसानो को खेती करने मे जो पानी की समस्या आती है उसकी कमी को पूरी करने के लिए आधुनिक सिचाई के साधन उपलब्ध करवाने के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना का लाभ कैसे मिलेगा, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या होंगे, आवेदन कैसे करें पूरी जानकारी नीचे बताई गई है।

यह भी पढ़ें – राजस्थान की सभी सरकारी योजनाओ की जानकारी यहां देखिये

पाइप लाइन सब्सिडी का लाभ कैसे मिलेगा

राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हे सहायता पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया है इस योजना का लाभ उन किसानो को भी मिलेगा जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण आधुनिक साधन नहीं खरीद पाते है अब इस योजना के तहत सरकार द्वारा 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिससे सभी किसानो को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

सिंचाई पाइप लाइन पर मिलने वाली सब्सिडी कि राशी

राजस्थान के किसानो को राजस्थान पाइप लाइन सब्सिडी योजना के तहत पाइप लाइन कि लागत पर 50% अनुदान सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानो को सिंचाई पाईपलाइन पर स्त्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित साईज के पी.वी.सी./एच.डी.पी.ई. पाईप के क्रय पर समस्त श्रेणी के किसानो को लागत राशी का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 50रु. प्रति मीटर एचडीपीई पाईप पर दिए जाते है। या राशि 35 रुपए प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या राशि 20 रुपए प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले-फलेट टयूब पाईप पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 15000 रूपये जो भी आनुपातीक रुप से कम हो अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसान का बैंक खाता खुला हुआ होना चाहिए। क्योकि योजना से मिलने वाली सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते मे ही भेजी जाएगी। यह भी पढ़ें – फव्‍वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन योजना का लाभ

सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना हेतु पात्रता -Eligibility For Sinchai Pipeline Anudaan yojana

  • इस योजना का लाभ केवल उन किसानो को ही दिया जायेगा जिनके नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट है।
  • वे अनुदान लेने के लिए पात्र होगें।
  • योजना का एक बार लाभ लेने वाला किसान आगे के 10 वर्ष तक इस योजना के लिए दोबारा से आवेदन नही कर सकता है।
  • पाइप लाइन अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसान का बैंक खाता होना जरुरी है।
  • साथ में किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है।
  • किसान को सिंचाई पाइप खरीदने के 30 दिनो के अन्दर योजना का आवेदन करना होगा।
  • इसके बाद किसान को योजना के तहत पात्र नही मन जायेगा और अनुदान देय नही होगा।
  • सामलाती कुंए पर अलग-2 पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-2 पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते है।
  • तो अलग-अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्‍यक है।
  • सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग-2 अनुदान देय होगा।
  • इस योजना का आवेदन करने वाले किसानो का आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड का होना जरुरी है।
  • इसके बिना पर किसान को इस योजना का अनुदान नही दिया जायेगा।
  • इन सभी पात्रता से किसान Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana के लिए आवेदन करके लाभ ले सकता है।

सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना के लिए दस्तावेज -Documents For Sinchaee Pipeline Anudaan yojana

  • किसान राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • किसान का आधार कार्ड
  • आवेदक के बैंक खाते कि पासबुक
  • किसान का मोबाइल नंबर
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • किसान कि पासपोर्ट साईज फोटो
  • आवेदक का भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड
  • किसान कि जमीन के कागजात (जमीन कि जमाबन्दी)
  • पाइप खरीदने कि पक्का बिल आदि दस्तावेज से किसान राजस्थान पाइप लाइन सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

राजस्थान सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना के लाभ – Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana Ke Labh

  • प्रदेश के सभी किसानो को खेतो में सिंचाई करने के लिए पाइप लाइन खरीदने पर 50% तक कि सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी।
  • जी किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण संसाधन नहीं खरीद पाते थे अब वे भी आसानी से खरीद सकेंगे।
  • किसानो को लागत राशी का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 50 रुपए प्रति मीटर एचडीपीई पाईप पर या राशि 35 रु. प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या राशि 20 रुपए प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले-फलेट टयूब पाईप पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि 15000 रुपए जो भी आनुपातीक रुप से कम हो अनुदान प्रदान किया जाता है।
  • पाइप लाइन योजना का लाभ किसानो को मिलने से किसानो की स्थिति मे सुधार होगा और उनकी आय भी बढ़ेगी।

सिंचाई पाइप लाइन सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कैसे करे:- Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana Form Online Apply

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर आवेदन करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी SSO ID बनानी होगी, इस आईडी को बनानें के लिए आपको होम पेज पर New Regitration पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा, और इस फॉर्म मे आपको सभी आवश्यक जानकारी भरके Submit करना है।
  • अब आपको होम पेज पर Application के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन के करने के बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख लेना है। और इसकी एक प्रति नजदीकी क्रषि विभाग के ऑफिस में या अपने ग्राम पंचायत के क्रषि ग्रामसेवक के पास जमा करना आवश्यक है।
  • विभाग के कर्मचारियों द्वारा फिजिकल सर्वे किया जायेगा, इसके आधार पर आपके बैंक खाते में अनुदान की राशि भेज दी जायेगी।

Rajasthan Pipe Line Subsidy Yojana Helpline Number

पाइप लाइन योजना हेल्पलाइन नंबर – इस पोस्ट मे हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी है तो आप नीचे दिये गए विभाग मे संपर्क कर सकते है। यह भी पढ़ें – श्रमिको को मिलेगी 500 रुपयो की किस्त, खाते मे आएंगे पैसे ऐसे करें चेक

ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक
पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी
उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी
जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान

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