Kabir Anteyeshti Anudan Yojana, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से 3000 रुपए का लाभ ऐसे मिलेगा
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन, Kabir Anteyeshti Anudan Yojana Eligibility
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से 3000 रुपए का लाभ ऐसे मिलेगा
मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना Bihar, अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना हितलाभ के आवेदन, अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़, अंत्येष्टि अनुदान योजना का उद्देश्य पूरी जानकारी आपको इस पोस्ट मे बताई गई है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को बिहार की राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007 में की गयी थी। सरकार द्वारा इस योजना योजना का लाभ बीपीएल परिवार के लोगो को दिया जाएगा। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत अगर किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो किसी भी उम्र का हो बिहार सरकार द्वारा मृतक की अंत्येष्टि के लिए 3 हजार रूपये सहायता के रूप में प्रदान किए जायेंगे। इस योजना के तहत वर्ष 2014 लाभार्थियों को 1500 रूपये दिए जाते थे। लेकिन इसके पश्चात इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि बढ़ा दी गयी। Kabir Anteyeshti Anudan Yojana को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। मृत्यु के समय ये राशि किसी संबंधी या रिश्तेदार को प्रदान की जाएगी जिससे की गरीब परिवारों को अपने स्वजन की अंत्येष्टि करने में इस राशि से सहायता मिल सके।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना
इस योजना के तहत राज्य सरकार की और से हर पंचायत राज्य में पहले से ही 5 अनुदान भुगतान के लिए 15 हजार रूपये की राशि भेज दी जाती है, ताकि आवश्यकता के समय ये राशि पात्र लोगो को दी जा सके। ऐसे ही नगर पंचायत में 30 हजार रूपये, नगर परिषद में 60 हजार और नगर निगम में 90 हजार रूपये पहले से ही उपलब्ध रहती है। ताकि समय रहते ही बीपीएल परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। Kabir Anteyeshti Anudan Yojana में केवल वे ही आवेदन के पात्र होंगे जो बिहार राज्य में 10 वर्ष या इससे अधिक समय से रह रहे हो। इस पोस्ट मे हम आपको इस योजना के लिए आवेदन और लाभ लेने के पूरी जानकारी प्रदान कर रहे है। यह भी पढ़ें – अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार योजना से मिलेगा 51 हजार रुपए का लाभ
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana 2022
योजना का नाम | कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना |
लाभार्थी | राज्य के बीपीएल परिवार |
योजना का उद्देश्य | बीपीएल गरीब परिवार अंत्येष्टि के लिए राशि देना |
स्कीम लांच | 2007-08 |
योजना से मिलने वाली राशि | 3000 रूपये |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
वेबसाइट का नाम | ई-सुविधा पोर्टल |
योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
- परिवार लगभग 10 वर्ष पहले से राज्य में निवास कर रहा हो।
- परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा तय की गयी है राशि प्रदान की जाएगी।
कबीर अंत्येष्टि में आवेदन करने के लिए दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- मृतक का आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट संबंधित विवरण
- बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
अंत्येष्टि अनुदान योजना से मिलेगा 3000 रुपए का लाभ
- इस योजना के तहत मृतक के परिजनों को अंत्येष्टि के लिए 3000 रूपये प्रदान किए जायेंगे।
- इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रदान किया दिया जायेगा।
- ग्राम पंचायत में पहले से ही 15 हजार रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे। ताकि समय पर ही पात्र लोगो को इसका लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के तहत हजारों लोगो को योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।
- योजना का लाभ केवल बिहार के लोगों को ही दिया जायेगा।
- यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुरू की गयी एक विशेष प्रकार की योजना है।
अंत्येष्टि योजना का उद्देश्य
बिहार राज्य में बहुत जिले है जहां लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है, परिवार में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, जिस कारण उन्हें उस समय अन्य लोगों से पैसे लेने पड़ते है, सरकार द्वारा इन्ही समस्याओं को ध्यान मे रखते हुए बीपीएल परिवारों को 3 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना से माइलने वाली सहायता राशि से वह मृतक व्यक्ति का बिना किसी आर्थिक समस्या के दाह संस्कार कर सकते है। गरीब लोगो को इस योजना से बहुत ही सहायता मिलेगी। अब सभी गरीब परिवार योजना के अंतर्गत मृतक व्यक्ति के क्रियाक्रम के लिए 3000 हजार रूपए की मदद सरकार से प्राप्त कर सकते है।
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना आवेदन प्रक्रिया
आपको बता दे की इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पहले और अब मे अंतर पाया जा सकता है। पहले आवेदन सादा कागज पर ही किए जाते थे और कोई दस्तावेज़ भी नहीं जमा करवाने होते थे।
- अब आपको आवेदन पत्र के साथ-साथ मृत्यु प्रमाण पत्र।
- मृतक का आधार कार्ड
- बैंक संबंधित पूरी जानकारी
- बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि
- इसके लिए ई-सुविधा पोर्टल की वेबसाइट शुरू गयी है
- अपने ग्राम मुखिया या ग्राम पंचायत से इसके लिए आवेदन करना होगा
- इसके पश्चात जो मुख्य सचिव होंगे वे सारे दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करेंगे।
- इसके कुछ दिन बाद परिवार के बैंक खाते में ये राशि भेज दी जाएगी।
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana हेल्पलाइन नंबर क्या है?
इस पोस्ट मे हमने आपको Kabir Anteyeshti Anudan Scheme से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की है, अगर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आपको बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर | 1800-345-62-62 |
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