लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, सभी महिलाओं को मिलेगा पेंशन का लाभ, ऐसे करें आवेदन
लक्ष्मीबाई सामजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता
लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, सभी महिलाओं को मिलेगा पेंशन का लाभ, ऐसे करें आवेदन
महिलाओं को सामाजिक न्याय देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 300 रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना की शुरुआत बिहार राज्य में राज्य सरकार द्वारा की गई है. इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को राज्य सरकार प्रति माह धनराशि प्रदान करेगी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
लक्ष्मीबाई सामजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- इस पेंशन के लिए आवेदक महिला बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए.
- इस पेंशन के लिए विधवा महिला ही आवेदन कर सकती है साथ ही वह जरूरतमंद तथा गरीब भी होनी चाहिए.
- महिला बिहार राज्य की निवासी होनी चाहिए.
- इस पेंशन योजना में वे महिलाएं ही पात्र हैं. जिनके पति की मृत्यु के बाद उनका कोई आसरा नहीं है..
- आवेदक महिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली हो.
लक्ष्मीबाई सामजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले आपको बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पर जाना होगा इसके लिए आप इस लिंक https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते है.
अब आपके सामने एक फ़ार्म खुल जायेगा. यहां आने के बाद विभिन्न योजनाओं में से लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना के विकल्प को चुने. अब आपके सामने जो फार्म खुलेगा. इसमें आपको अपनी जानकारी भरें तथा अपनी फोटो अपलोड करें. अब आप अपने खाते की जानकारी को भरें तथा घोषणा पत्र में अपनी सहमति दें. इसके बाद आपको सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है. इस प्रकार से आप इस योजना के फ़ार्म को ऑनलाइन भर सकते हैं.
ऑफ़लाइन फार्म कैसे भरें
जो भी इच्छुक महिला इस योजना का फ़ार्म ऑफ़लाइन भरना चाहती हैं उनको सबसे पहले ग्राम पंचायत या सम्बंधित विभाग से फ़ार्म लेना होगा. इस फार्म के साथ आपको कुछ जरुरी दस्तावेज भी लगाने होते हैं. इस फार्म को भरने व सभी दस्तावेज लगाने के बाद आपको सम्बंधित विभाग में इस फार्म को जमा करवा देना है. इस योजना का फार्म भरने के लिए आपको आवेदिका का आधार कार्ड, आवेदिका का पेन कार्ड, योजना से जुड़ा फॉर्म ( ऑफलाइन आवेदन करने की स्तिथि में ), योजना में आवेदन करने वाली महिला का एक फोटो, बैंक की पासबुक, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होता है.
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- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है
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