मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन, 2 लाख 50 हजार तक होगा फायदा
उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana Application Form
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन, 2 लाख 50 हजार तक होगा फायदा
उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत यदि किसान के साथ कोई दुर्घटना होती है तो ऐसे मे सरकार द्वारा उसे बीमा व फ्री अस्पताल मे इलाज की सुविधा इस योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रता को भी रखा है। इस आर्टिकल में हम आपको UP Kisan Sarvhit Bima Yojana 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें व इसका लाभ प्राप्त करने की पूरी जानकारी निचे विस्तार से बता रहे है. आप इस लेख को आखिर तक पढ़ें.
Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2022
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2022 का लाभ लेने वाले किसान की वार्षिक आय 75 हजार से कम होनी चाहिए. इससे अधिक आय होने पर पात्र नहीं होंगे. इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के किसान ही आवेदन कर सकते हैं इसके लिए छोटे व सीमांत किसान होने चाहिए. आवेदन करने के बाद किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के बीमा कार्ड बनाकर दिए जाते है. इससे किसानो का 2.5 लाख से पांच लाख तक का बीमा कराया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 56 हॉस्पिटलों को चुना गया है. जिनमे जाकर किसान अपना फ्री इलाज करवा सकते है.
UP Kisan Sarvhit Bima Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2022 |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजना |
उद्देश्य | किसानो को इलाज के लिए वित्तीय सहायता देना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
साल | 2022 |
आधिकारिक वेबसाइट | balrampur.nic.in |
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किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के उद्देश्य
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का उद्देश्य किसानो को किसी भी प्राकृतिक आपदा या किसी भी दुर्घटना होने पर इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. क्योंकि किसानो की आय कम होने के कारण उन्हें अपना इलाज करवाने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसलिए यूपी सरकार राज्य के किसानो को राहत व सुरक्षा के लिए आर्थिक सहायता के साथ ही नि:शुल्क इलाज करवाने की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि सभी किसानों की स्थिति में सुधार किया जा सके.
किसान एवं सर्वहित बीमा योजना आवेदन हेतु पात्रता
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा कुछ पत्रताओं को भी निर्धारित किया है. जो की इस प्रकार है.
- आवेदनकर्ता किसान उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- किसान की वार्षिक आय 75 हजार या इससे कम होनी चाहिए
- आवेदन करने वाले किसान की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष तक होनी चाहिए
- किसान आवेदन तभी कर सकते हैं जब किसान किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब किसानों को मिलेगा.
- इस योजना का लाभ राज्य के स्थायी निवासी किसानों को मिलेगा.
- किसान को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होग.
- दुर्घटना के कारण या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को क्षति पहुंचती है तो सरकार द्वारा 2.5 लाख से 5 लाख तक रूपये की विशेष सुविधा दी जायेगी.
- UP Kisan Sarvhit Bima Yojana के अंतर्गत बीमा क्रेडिट कार्ड बनाकर दिए जाते है.
- किसान को विकलांग होने की स्थिति में उन्हें विशेष चिकित्सा के तहत 1 लाख तक का कृत्रिम अंग लगाया जाएगा.
- जो बीपीएल वर्ग के किसान होंगे उन्हें आय प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत किसान की मृत्यु होने पर परिवार के लोगों को बीमा की सुविधा दी जायेगी.
- विकलांग होने की दशा में निशुल्क इलाज करवाया जा सकेगा.
- बीमित व्यक्ति की रोड, रेल, या कार एक्सीडेंट, जंगली जानवर द्वारा आक्रमण करने से चोट, बाढ़ में बह जाना आदि किसी भी कारण से होने वाली दुर्घटना से भी योजना के तहत आपको लाभ मिलेगा.
जरुरी दस्तावेज
किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको क्या दस्तावेज चाहिए इसकी पूरी लिस्ट आपको यहां निचे दी गई है.
- आधार कार्ड (Aadhar Card)
- राशन कार्ड (ration Card)
- पहचान पत्र (Identity Card)
- परिवार रजिस्टर नकल (Family Register Copy)
- मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile)
- आय प्रमाण पत्र ( Income Certificate)
- आयु प्रमाण पत्र ( Age Certificate )
- मृत्यु होने पर डेथ सर्टिफिकेट ( Death Certificate )
- विकलांग प्रमाण पत्र ( विकलांग की स्थिति में ) (Handicapped Certificate)
- बैंक खाता एवं पास बुक की कॉपी (Bank Passbook)
- फ़ोन नंबर (Mobile Number )
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
इस योजना से मिलने वाले लाभ व सुविधाएँ
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन करके लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सभी किसानों को यहां पर निचे बताई गई प्रक्रिया को फोलो करना होगा.
सबसे पहले आवेदक किसान को योजना की ऑफिसियल वेब साइट balrampur.nic.in पर जाना होगा.
अब आपको होम पेज पर दिये गए योजनाएं पर क्लिक करें.
इसके बाद किसान एवं सर्वहित बीमा योजना पेज खुल जाता है.
इस पेज पर दिए विवरण देखें पर क्लिक करें.
इसके बाद आवेदन कैसे करे पर क्लिक करें. अब आपका आवेदन फॉर्म और क्लेम फॉर्म खुल जायेगा.
ध्यान रखे यहां आपको अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग आवेदन फॉर्म भरने होते है.
पहला आवेदन पत्र
यदि परिवार के मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है. (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले)
दूसरा आवेदन प्रपत्र
यह तब भरा जाता है जब किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले दुर्घटना के कारण परिवार का मुखिया विकलांग हो जाये.
तीसरा आवेदन पत्र
किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले गैर अस्पतालों में प्राथमिक इलाज के लिए भरा जाने वाला आवेदन फॉर्म.
चौथा आवेदन पत्र
किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनने के बाद यदि किसान की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है.
पांचवा आवेदन पत्र
दुर्घटना में परिवार के मुखिया के विकलांग होने के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद)
आपको क्लेम के अनुसार जिस प्रकार का फॉर्म चाहिए आप वो फॉर्म डाउनलोड कर करके प्रिंट निकाल सकते है.
प्रिंट निकाल कर आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी दर्ज करें. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आप फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट लगा कर सम्बंधित विभाग में जमा करा दें.
हेल्पलाइन नंबर
इस आर्टिकल में हमने आपको मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी विस्तार से बताने की कोशिस की है. यदि आप भी आपको इस योजना से जुडी कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहां दिए गए टोल फ्री नंबर पर भी सम्पर्क कर सकते है.
टोल फ्री नंबर – 1520, 180030701520
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इस योजना से जुड़े प्रश्न और उनके उत्तर
इस योजना के तहत किसान को इलाज के लिए कितने रूपये की सहायता प्रदान की जाती है?
यूपी सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आपको 2.5 लाख रूपये से 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता राशी प्रदान की जाएगी.
इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकते है?
सरकार द्वारा इस योजना का लाभ सीमांत किसानों को दिया जायेगा. इसमें यदि किसान दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं तो उनका इलाज सरकार द्वारा नि:शुल्क करवाया जायेगा.
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट balrampur.nic.in है.
इस योजना का लाभ लेने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.
किसान एंड सर्वहित बीमा योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के किसान जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज है इसकी लिस्ट आप ऊपर आर्टिकल में देख सकते है.
योजना का लैब लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया हमने आपको ऊपर आर्टिकल में विस्तार से बताई है.