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New Traffic Rule: स्कूटी का कटेगा 23000 रुपए का चालान, जरूर जान ले ये नियम

ट्रैफिक के नियम क्या है जानिए

New Traffic Rule: स्कूटी का कटेगा 23000 रुपए का चालान, जरूर जान ले ये नियम

New Traffic Rule: ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इन नियमो का पालन नहीं करने पर आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी लापरवाही की वजह से अपके साथ किसी और की जिंदगी भी संकट में पड़ सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि हमेशा जिम्मेदारी के साथ अपना वाहन चलाएं।

ट्रैफिक नियमों का पालन नही करने पर नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार आपकी स्कूटी का 23000 रुपए का चालान कट सकता है। आपका बिना ड्राइविंग लाइसेंस स्कूटी चलाने के लिए 5000 रुपये का फाइन, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए 5000 रुपये का चालान, बिना इंश्योरेंस 2000 रुपये का चालान, एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए 10000 रुपये का जुर्माना और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है।

कार चलाते समय फोन पर बात करने पर नहीं कटेगा चालान, देखें यह नियम

आप वाहन चलाते हुए फोन पर बात कर सकते है। जी हां, ट्रैफिक नियम के अनुसार ऐसा करने पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नही काट सकता। अगर वह ऐसा करता है तो आप इसको कोर्ट में चुनौती दे सकते है। दरअसल नियम के अनुसार वाहन चलाते वक्‍त यदि कोई चालक हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर का उपयोग कर अपने फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए वाहन चालक को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। यह जानकारी स्‍वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने लोकसभा में दी थी।

लोकसभा में हिबी ईडन ने सवाल पूछा था कि क्‍या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर के इस्‍तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है। इस प्रश्‍न के उत्‍तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्‍ड कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के इस्‍तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है। उन्‍होंने कहा कि वाहन में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर कोई दंड नहीं लगाया जाता है।

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