UP Viklang Pension Yojana Apply 2022, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ
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UP Viklang Pension Yojana Apply 2022, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ
UP Viklang Pension Yojana 2022, Uttar Pradesh UP Viklang Pension Yojana List Kaise Check Kare, यूपी दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म, स्टेटस चेक, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें व पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता व आवेदन की पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को आखिर तक पढ़ें.
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Scheme) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है. जिससे की इनके जीवन स्तर को सुधार जा सके. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022 का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें इसके लिए आवश्यक दस्तावेज, योग्यता, UP Viklang Pension Yojana से सम्बंधित पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में बताई गई है.
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना, Divyang Pension Scheme
यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और न्यूनतम विकलांगता 40% होना अनिवार्य है. इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 500 रुपए हर माह पेंशन के रूप में दिए जायेंगे. इस योजना की शुरुआत 2016 में की गयी थी इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही ले सकते है. Viklang Pension Yojana Uttar Pradesh की शुरुआत करने का उद्देश्य विकलांग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके और उसकी आर्थिक रूप से सहायता की जा सके. उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पुरुष-महिलायें दोनों आवेदन कर सकते है. आवेदक 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए.
UP Viklang Pension Yojana 2022-23
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति |
आवेदन की अंतिम तिथि | कोई तिथि निर्धारित नहीं |
विकलांग पेंशन राशि | 500/-रूपये प्रति माह |
योजना की शुरुआत | 2016 |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/handicap_h.aspx |
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता व शर्ते
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है
- न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो
- एप्लिकेंट वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति तथा राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होना चाहिए
- आय: आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी की रेखा (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रू0 46080/- तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 56460/- प्रति परिवार प्रति-वर्ष निर्धारित है) की परिभाषा के अन्दर आने वाले दिव्यांगजन अनुदान के पात्र होंगे
- दिव्यांग व्यक्ति यदि तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है तो इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी योग्य उम्मीदवार Viklang Pension Yojana UP के लिए आवेदन के लिए निचे बताई गई प्रक्रिया को फोलो करें.
- यूपी पेंशन योजना के लिए आवेदन के लिए सबसे पहले सामाजिक कल्याण विभाग आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. अब आपके सामने होम पेज खुलेगा.
- अब आपको “दिव्यांग पेंशन” पर क्लिक करें और अगले पेज पर “ऑनलाइन आवेदन करे” के विकल्प को चुने.
- इस पेज पर आपको व्यक्तिगत विवरण जैसे की आवेदक के जिले का नाम, निवासी, नाम, पता, पिता का नाम, श्रेणी, लिंग, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दिव्यांग का विवरण, दस्तावेज़ अपलोड करें.
- अंत में Declaration को पढ़े और accept कर के कॅप्टचा कोड भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार आप UP विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना हेतु जरुरी दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (Age Proof)
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र (Income Proof Certificate)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो (Latest Passport Size Photographs)
यूपी विकलांग पेंशन योजना लिस्ट
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लिस्ट चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अधिकारक वेबसाइट पर आपको “पेंशनर सूची (2021-22)” के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब आप से जनपद, ब्लॉक, विकास खंड, ग्राम पंचायत पूछा जायेगा.
- इस तरह आप UP Viklang Pension List की जाँच कर सकते है.
UP Viklang Pension Yojana Apply FAQs
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन की राशी कितनी हैं?
इस योजना के अंदर 500/- रूपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है.
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ इन पर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?
इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ इन पर जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते है.