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Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन और लाभ लेने की जानकारी
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का लाभ कैसे मिलेगा, विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana Form Download Kaise Kare, इस योजना की पात्रता क्या है पूरी जानकारी आपको नीचे बताई गई है।
इस योजना को वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक 2.00 लाख रुपए है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी। जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रुपए अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। इस योजना में पूर्व मे संचालित विश्वास योजना को इस वित्तीय वर्ष में समाहित कर दिया गया है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है जानिए
- आवेदक निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिए और उसकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिए।
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होन चाहिए।
- लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष तक हो सकती है।
- आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हों।
- और इसके साथ ही किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नही होना चाहिए।
- आवेदक का निःशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिए।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे और कहां करें?
- इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संबंधित जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मे जाकर कर सकते है।
- योजना से मिलने वाले वित्तीय लाभ/सुविधाएं का विवरण भी जान सकते है।
- इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक 2.00 लाख रुपए तक है, स्वयं का स्वरोजगार शुरू करने के लिए 5.00 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी। जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में दी जायेगी। इस योजना में पूर्व मे संचालित विश्वास योजना को इस वित्तीय वर्ष में समाहित कर दिया गया है।
- आवेदन की तिथि से पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता
- कब उपलब्ध हो जायेगी
- जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक माह में आवेदक की पात्रता की जॉच की जाएगी। उसके बाद संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन भिजवाया जायेगा बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृत कर सूचना आवेदक को भिजवा दी जायेगी।
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स्वरोजगार/व्यावसायिक गतिविधियों का नाम इस प्रकार है
- एस.टी.डी/पी.सी.ओं.
- इलेक्ट्रिक मोटर (बिक्री एवं सर्विस)
- ऑटो पार्ट्स की दुकान
- सोना/चांदी के जेवर बनाने का कार्य
- सोना/चांदी की प्लेटिंग का कार्य
- बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान
- ढ़ाबा/रेस्टोरेन्ट 8.बर्तन की दुकान
- साइकिल की बिक्री, मरम्मत व किराये पर देना
- टेलरिंग शॉप
- मशीनिस्ठ कार्य
- कृत्रिम आभूषण शॉप
- किराने/पान/फल-फूल/सब्जी की दुकान
- खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरणों की शॉप
- बिजली के सामान की दुकान
- ड्राईक्लीन/वाशिंग शॉप
- बेकरी
- टैन्ट हाउस
- किताब, स्टेशनरी आदि की दुकान
- ब्यूटी पार्लर
- जूते, चप्पल बनाना व बिक्री
- कपडो की रंर्गाइ एवं प्रिंटिंग
- टाईप एवं इलेक्ट्रोनिक टाईपिंग
- कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट
- आटा चक्की
- रेडिमेड गारमेन्ट
- मोबाइल कम्प्यूटर रिपेयरिंग
- स्टील फर्नीचर
- ऑफसेट प्रिंटिंग
- कम्प्यूटर, जीरॉक्स मशीन सेन्टर
- सॉफ्ट टवाएज मेकिंग
- पशुपालन
- स्प्रे पेंटिंग
- स्क्री प्रिन्टिंग
- मोबाइल रिपेयर एवं सेल्स
- हार्डवेयर कम्प्यूटर
- कढाई कार्य
- इन्टिरीयर डेकोरेशन
- फाईन आर्ट
- बुक वाईन्डिग
- दुपहिया वाहन सर्विस
- कार सर्विसिंग व धुलाई
- क्लॉथ मैचिंग सेन्टर लेडिज
- वाटर प्यूरिफायर सेल्स/सर्विस
- स्टील फेब्रिकेशन
- ई-मित्र
- रेडिमेड गारमेंट
- फिटर कार्य
- टी वी रिपेयर
- इलेक्ट्रोनिक्स (होम एम्पलान्सस)
- टर्नर कार्य
- क्राफ्टस कार्य
- डेयरी कार्य
- पोल्ट्री फार्मिंग आदि कार्य शुरू करने के लिए आप सरकार से सहायता राशि ले सकते है।
इस योजना के बारें मे अधिक जानकारी व आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
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