Rajasthan Corona Guideline, 30 जनवरी तक स्कूल बंद जानिए पूरी डिटेल
Corona Guideline in Rajasthan, कोरोना की नई गाइडलाइन जारी
Rajasthan Corona Guideline, 30 जनवरी तक स्कूल बंद जानिए पूरी डिटेल
Rajasthan Corona Guideline New Update, राजस्थान मे बढ़ते हुये कोरोना संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार द्वारा बहुत से नए कदम उठाए गए है ओर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत क्या नियम है पूरी जानकारी आपको इस पोस्ट मे बताई गई है।
Latest News Rajasthan Corona Guideline Update: राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण देखते हुये सरकार ने कुछ नए नियमो को लागू किया है। कोरोना की इस नई गाइडलाइन के तहत राज्य सरकार द्वारा 12वीं तक की सभी स्कूल व शिक्षण संस्थानो को 30 जनवरी तक बंद कर दिया है। जबकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
कोरोना नई गाइडलाइन के नियम क्या है जानिए
इस नई गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 31 जनवरी तक डबल डोज लेना अनिवार्य कर दिया गया इससे पहले सरकार ने 17 जनवरी तक 1 से कक्षा 8 तक की स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू भी लागू किया गया है। जो की शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew in Rajasthan) रहेगा।
कोरोना से जुड़े नए नियम क्या है जानिए
शादी समारोह, रैली, व मेलो मे लोगो की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। राज्य में धार्मिक स्थलों पर कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी होगी। जो लोग दोनों डोज़ कोरोना की ले चुके है उन्हे ही दर्शन की अनुमति होगी। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। मकर संक्राति और पोंगल पर होने वाले सभी कार्यक्रमों को निरस्त करने के आदेश दिये गए है।
कोरोना से जुड़े नियम ओर ताजा अपडेट क्या है
होटल व रेस्टोरेंट को रात 10 बजे के पश्चात खोलने की अनुमति नहीं है। रेस्टोरेंट मे बेठने वालो की क्षमता को सीमित किया गया है। सिनेमाहॉल रात्री 8 बजे तक ही खुले रहेंगे जो की 50 प्रतिशत के साथ, बाजार को खोलने के समय को भी निर्धारित किया गया है।
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