Rajasthan School Reopening Latest News: बड़ी खबर – दो शिफ्ट में स्कूल खोलने की तैयारी, यहाँ पढ़ें गाइडलाइंस-
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राजस्थान में 1 सितंबर से सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलने के आदेश-
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बच्चों को कक्षा में दूर-दूर बिठाना भी अनिवार्य है
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स्टूडेंट्स के बीच में दो गज की दूर रहेगी
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स्टूडेंट्स-टीचर को फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य है.
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Rajasthan School Reopening Latest News: राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं. हालांकि 9-11वीं कक्षा को सुबह साढ़े सात बजे स्कूल आना होगा, जबकि दसवीं और बारहवीं के स्टूडेंट्स आठ बजे स्कूल आएंगे. इसके अलावा बच्चों को कक्षा में दूर-दूर बिठाना भी अनिवार्य है, ये जिम्मेदारी टीचरों को दी जाएगी. 9वीं – 11वीं और 10वीं – 12वीं कक्षाओं की छुट्टी में भी आधे घंटे का अंतर रहेगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूल खोलने के लिए सरकार को SOP (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) भेजी है जिसका पालन करना स्कूलों के लिए अनिवार्य होगा. बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेज शुरू करने की घोषणा की थी.
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पिछली बार जारी की गयी गाइडलाइंस में परिवर्तन कर इस बाद 9वी व 11वीं के लिए स्टूडेंट्स सुबह साढ़े सात बजे से साढ़े बारह बजे तक जबकि 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट्स आठ बजे से एक बजे तक स्कूल चलाया जाएगा. शिक्षा विभाग ने सभी स्टूडेंट्स को खुली क्लासेज में बिठाने के निर्देश दिए हैं. जिन क्लासेज में खिड़की होगी, उसी क्लास में बच्चे बैठ सकेंगे. बंद और बिना खिड़की व रोशनदान की क्लासेज में क्लासेज नहीं लगाने की सिफारिश की गई है.
स्कूलों में इन नियमों का पालन कराना होगा जरूरी-
SOP में बनाए गए हैं ये नियम-
1. स्कूल को पैरेंट्स से ये लिखित में लेना होगा कि वो अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स को स्कूल भेज रहा है और बच्चे कोविड नियमों का पालन करेंगे. अगर कोई पैरेंट्स अगर बच्चों को अनुमति नहीं देता है तो उस बच्चे के लिए आना अनिवार्य नहीं होगा.
2. स्टूडेंट्स के बीच में दो गज की दूर रहेगी. एक ही टेबल पर अगर तीन स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था है तो वहां बीच की सीट खाली रहेगी.
3. प्रार्थना सभा नहीं होगी और खेलकूद गतिविधियों पर भी रहेगी रोक.
4. लंच के लिए बच्चों को ओपन स्पेस उपलब्ध कराना होगा.
बच्चे लंच एक साथ नहीं करेंगे और वाटर बोटल भी घर से लेकर आयेंगे.
अगर नहीं लाये तो स्कूल से शुद्ध पानी देना होगा.
इंटरवेल में लंच बॉक्स किसी के साथ शेयर नहीं करें ये टीचर्स की जिम्मेदारी होगी.
5. स्टूडेंट्स-टीचर को फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य है.
6. विद्यार्थी को पेन, कॉपी, पेंसिल का परस्पर आदान-प्रदान नहीं करना होगा.
7. सभी छात्र निर्धारित की गई सीट पर ही बैठेंगे और शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे.
8. छात्र और टीचर अपनी पानी की बोटल, सेनेटाइजर अपने साथ रखेंगे/
9. जुकाम, खांसी, बुखार होने पर स्कूल न आने की हिदायत है.
सरकार को भेजे गए नियम, जल्द मिलेगी मंजूरी
राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी के मुताबिक ये सभी गाइडलाइंस होम डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग को भेज दी गयी हैं.
मंजूरी मिलते ही इन्हें स्कूल संचालकों और प्रिंसिपल को भेज दिया जाएगा.
SOP की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. बता दें कि राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल में कुल छात्रों की संख्या करीब 25 लाख के आस-पास है.