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विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान 2022, Vishesh Yogyajan Sukhad Dampatya Jeevan Yojana
सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना का लाभ कैसे ले, Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Online Apply
विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना राजस्थान 2022, Vishesh Yogyajan Sukhad Dampatya Jeevan Yojana
सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है, लाभ काइए मिलेगा, आवेदन कैसे होगा, योजना का लाभ लेने की पात्रता क्या है पूरी जानकारी इस पोस्ट मे बताई गई है।
विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना: Vishesh Yogyajan Sukhad Dampatya Jeevan Scheme इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासी और विशेष योग्यजन युवक/युवतिया जो इस योजना की पूरी पात्रता रखते हो. वे स्वयं के विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।
Vishesh Yogyajan Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Eligibility
- विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के लिए पात्रता क्या है: इसकी पूरी जानकारी आपको नीचे बताई गई है।
- विशेष योग्यजन वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- प्रार्थी के पास चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण-पत्र हो।
- सरंक्षक/माता-पिता अथवा आवेदक स्वयं स्वरोजगार में हो तो समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 250000/-रू. से अधिक नहीं होने चाहिए।
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योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज़
- आवेदक का जनाधार कार्ड
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक का चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण-पत्र
- वर एवं वधू के माता-पिता का शपथ वर एवं वधू का विवाह पंजीयन प्रमाण -पत्र तथा जन्म प्रमाण पत्र (दसवीं अंकतालिका या जन्म प्रमाण पत्र) पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नही करने का प्रमाण-पत्र।
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र। आदि सभी आवश्यक दस्तावेजो की आवश्यकता होती है।
इस योजना से मिलने वाली राशि क्या है
इस योजना के तहत प्रति दम्पति राशि 50000/-रू की राशि देय होगी। (दम्पति में किसी एक के दिव्यांग होने या दोनों के दिव्यांग होने पर भी राशि अधिकत 50000/- रू. ही देय होगी)
सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें
विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना (Sukhad Dampatya Jeevan Scheme) के लिए आवेदक विवाह के छ: माह तक किसी भी ई-मित्र सेवा केंद्र पर sso.rajasthan.gov.ln SJMS DSAP ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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