Sahyog and Uphar Yojana, सहयोग एवं उपहार योजना से 40 हजार तक मिलेगा लाभ
सहयोग एवं उपहार योजना ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, दस्तावेज़
Sahyog and Uphar Yojana, सहयोग एवं उपहार योजना से 40 हजार तक मिलेगा लाभ
सहयोग एवं उपहार योजना क्या है, सहयोग एवं उपहार योजना का लाभ कैसे मिलेगा, सहयोग एवं उपहार योजना ओनिलने आवेदन कैसे करें, योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ आदि की पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को आखिर तक पढ़ें।
Sahyog and Uphar Yojana In Hindi
सहयोग एवं उपहार योजना: अंतोदय परिवार बीपीएल परिवार आस्था कार्ड धारी परिवार ऐसे गरीब परिवार जिसमें कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए सहयोग एवं उपहार योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है जिसके पूरी जानकारी के लिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
जिला स्तर पर सहयोग एवं उपहार योजना के संचालन तथा समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया इसमे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य सामिल हैं जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होते हैं समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाती है। आयोजन समिति द्वारा अपने सुझाव और आवश्यकताओं से आयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारी विभाग को अवगत करवाया जाता है।
सहयोग एवं उपहार योजना से मिलने वाली सहायता राशि
- 18 वर्ष से अधिक उम्र की बेटी के लिए – 20000
- दसवीं कक्षा पास बेटी के लिए – 30000
- स्नातक या इससे अधिक शिक्षा प्राप्त के लिए – 40000
- इस योजना के तहत अनुदान प्रति परिवार मे केवल दो बेटियों के लिए ही मिलता है
इस योजना के तहत गरीब परिवार जो अंतोदय परिवार बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आते है और परिवार मे कोई कमाने वाला नहीं होता, उन गरीब परिवारों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना शुरू की गई है। इस योजना में विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लये अनुदान राशि विभाग द्वारा देने का प्रावधान किया गया है इस योजना का लाभ मिलने से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी आसानी से हो सकती है।
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Sahyog and Uphar Yojana Ke Fayde
सहयोग एवं उपहार योजना में राज्य के योग्य परिवारों को 20000 से 40000 रुपए तक की सहता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में सभी वर्गों के अंतोदय एवं बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है और सहयोग एवं उपहार योजना में ऐसी कन्या जिसके माता और पिता दोनों का देहांत हो चूका हो ऐसी कन्या के सरक्षक को भी योजना की पात्रता की श्रेणी में रखा गया है।
सहयोग एवं उपहार योजना लाभ कौन-कौन ले सकते है जानिए
- बीपीएल परिवार
- अंतोदय परिवार
- अनाथ कन्या का संरक्षक
- आस्था कार्ड धारी परिवार
- ऐसे परिवार जिनमे 25 वर्ष से अधिक आयु का कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है व माता पिता की मृत्यु हो गई हो
- विधवा महिलाएं जिन्होंने दूसरी शादी नहीं की हो वह जिनके परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कमाने वाला कोई नहीं हो
- परिवार राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो
- जिस बेटी की शादी हो रही है वह 18 वर्ष या इससे अधिक की हो
- परिवार की कुल वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं हो
- परिवार ने किसी भी योजना के अंतर्गत पहले कभी कन्या के विवाह के लिए लाभ नहीं लिया हो
सहयोग एवं उपहार योजना लाभ कैसे मिलेगा जानिए
- इस योजना से आर्थिक सहायता लेने के लिए आवेदन शादी की तारीख से 1 महीने पहले व शादी होने के 6 महीने बाद तक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में जाकर कर सकते है।
- आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजो को भी संलग्न करें।
- मूल निवास प्रमाण पत्र
वर और वधु दोनों की आयु का प्रमाण पत्र - शादी के बाद आवेदन करने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
- आवेदक के पदों के आधार कार्ड में भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड
- अंतोदय बीपीएल
- आस्था कार्ड आदि की आवश्यकता होती है।
सहयोग एवं उपहार योजना अनाथ कन्या या गरीब परिवार के लिए आवेदन प्रक्रिया
- माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
- वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- वधु के दसवीं कक्षा पास या स्नातक पास की मार्कशीट
- बैंक खाते की पासबुक जिसमें आवेदक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड लिखा हो
- विभाग में आवेदन प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर उसका निर्णय करेगा
- अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी
सहयोग एवं उपहार योजना विधवा महिला को आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- यदि विधवा पेंशन लेती हो तो पेंशन का पीपीओ नंबर
- यदि विधवा पेंशन नहीं लेती है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की कॉपी जिसमें बड़े बेटे की आयु दर्ज हो
सहयोग एवं उपहार योजना के लिए आवेदन कैसे करें
Sahyog and Uphar Yojana: इस योजना के तहत सहायता राशि लेने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा जो कि विवाह से एक महीने पहले और विवाह के 6 माह पश्चात तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। विवाह पूर्व आवेदन प्राप्ति की अवस्था में जिला अधिकारी द्वारा आवश्यकता होने पर आवेदन की सत्यता की पुष्टि स्वयं जिलाधिकारी द्वारा की जाती हकाई। विवाह के पश्चात आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
इस योजना में बीपीएल चयनित परिवार को बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी और चयनित सूची का क्रमांक अंकित करना होगा अंतोदय परिवार, आस्था कार्ड धारक से कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी भी देनी होगी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनो के लोगो को अपना आवेदन जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ता है, आवेदक के दौरान प्रदर्शन किए जाने वाले सभी दस्तावेजों को स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने होंगे वर और वधु की आयु के प्रमाण पत्र यदि स्कूल पढ़ने गई है तो स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची में कन्या का नाम अंकित होने का प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड के स्वप्रमाणित कॉपी मान्य होगी।
स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी एवं अनुदान की राशि आवेदक के नाम से उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिला अधिकारी आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की और से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश देता है। विवाह के दिन अनुदान की प्रचलित दरों के आधार पर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा अर्थात आर्थिक अनुदान राशि की गणना का आधार विवाह का दिवस होगा।
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